प्रदेश पदाधिकारी की अनुसूचित जनजाति प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुलशन बामरा जी से भेंट
मध्य प्रदेश ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री गुलशन बमराजी से प्रदेश में अनुसूची जनजाति साहू कारी अधिनियम 1972 के विसंगतियों को लेकर प्रदेश के पदाधिकारी के द्वारा एक मेमोरेंडम दिया गया साथ ही साथ राजस्व विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर से भी मुलाकात करते हुए मध्य प्रदेश साहू कारी अधिनियम 1934 के अंतर्गत नगर पालिका निगम नगर पालिका आदि संस्थाओं में अलग-अलग कैटेगरी में लाइसेंस वितरण प्रणाली अपनाई जा रही है इसके संबंध में भी चर्चा की गई विशेष रूप से अनुसूची क्षेत्र में कुछ स्थानों पर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं जबकि कई स्थानों पर लाइसेंस नहीं बनाई जा रहे हैं नियम को लेकर के सभी जगह प्रदर्शित न होने की वजह से व्यापारियों को साहू कारी के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं और कई जगह दिए जा रहे हैं जबकि नियम अनुसार अनुसूची क्षेत्र में सभी साहू कारी का कार्य करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाना नियम अनुसार निश्चित किया गया है इन्हीं दोनों कानून की विसंगतियों को लेकर प्रदेश पदाधिकारी की ओर से मेमोरेंडम प्रस्तुत किए गए