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Frequently Asked Questioins

मैने ऊपर से rtgs से फाइन खरीदा, अब stok में मान लो 100 ग्राम फाइन है,, अब मेरे कारीगर जो छोटे कारीगर है जिनके पास gst पंजीयन नहीं है,, कारीगर को 60 ग्राम सोना दिया,, उसने 60 ग्राम की ज्वैलरी बना दी, हमने huid करा ली,,तो ग्राहक को पक्का बिल तो बनाकर दे देंगे,, हमारे स्टॉक में कारीगर का कच्चा हिसाब की स्लीप से 1 नंबर हिसाब किताब रख सकते है या कारीगर का gst होना अनिवार्य है कृपया बताए ?

 

         ज्वेलरी जॉब वर्क – कानूनी विवरण1) कारीगर को GST होना अनिवार्य नहीं है  - यदि कारीगर केवल जॉब वर्क (मजदूरी) करता है 

  • उसका टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है  - वह खुद ज्वेलरी की बिक्री नहीं करता  
  • => तो GST रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

2) कारीगर को सोना देना "Job Work" माना जाता है  

- Ownership आपकी रहती है  

- कारीगर सिर्फ सेवा (labour) देता है  

- अगर कारीगर unregistered है → कोई GST लागू नहीं  

- यह पूरी तरह वैध और कानूनी है

3) स्टॉक में 100 ग्राम फाइन का हिसाब  

- आप अपने स्टॉक रजिस्टर में यह लिखते हैं:

  • Opening stock  

  • 60 gm कारीगर को issue  

  • Finished jewellery received  

  • Wastage दिखाना  

  • Closing stock निकालना  

4) कारीगर की कच्चा हिसाब वाली पर्ची रखना Valid है  

- कारीगर slip + दुकान का स्टॉक रजिस्टर  

= यह दोनों मिलकर पूरी तरह कानूनी लेखा-जोखा होते हैं  

- इसमें GST पंजीकरण की कोई अनिवार्यता नहीं

5) HUID/नंबर में कारीगर के GST की आवश्यकता नहीं  

- Hallmarking में कारीगर की registration आवश्यकता नहीं  

- सामग्री की जिम्मेदारी व्यापारी की होती है

6) ग्राहक को पक्का बिल देना  

- सोने का rate  

- नेट वजन  

- मेकिंग चार्ज  

- 3% GST  

- HUID नंबर  

=> बिलिंग में कारीगर का GST बिल्कुल आवश्यक नहीं

निष्कर्ष:

Unregistered कारीगर को सोना देना, उससे ज्वेलरी बनवाना, 

उसकी पर्ची से हिसाब रखना — यह 100% वैध है।  

आप आराम से slip + stock register रखकर काम कर सकते हैं।

यहां आपको एक बार ध्यान रखना है आप कारीगर को जो भी माल देते हैं उसे एक आवक जावक फॉर्मेट के आधार पर ही प्रेषित करेंगे मतलब जो माल आप बनने दे रहे हैं वह वाउचर के माध्यम से ही देना होगा और वाउचर के माध्यम से ही वापस लेना होगा उसका फॉर्मेट देखने के लिए आपको वेबसाइट की गैलरी में जाकर के फॉर्मेट चेक कर सकते हैं

नीचे आपको स्टॉक का फॉर्मेट दिया गया है

 

                    स्टॉक रजिस्टर

 

 

OPENING STOCK (Date: __/__/____)

Gold Fine : ______ gm  

22k Gold : ______ gm  

18k Gold : ______ gm  

| दिनांक |

 विवरण |

इनवर्ड (gm) |

 आउटवर्ड (gm) |

 नेट स्टॉक (gm) | टिप्पणी |

--------------------------------------------------

|1 कारीगर को जारी ------------------gm

|2 कारीगर से प्राप्त -------------------gm

|3 बिक्री------------------ gm

|4 खरीद (RTGS आदि)-------------gm

------------------------------------------------------CLOSING STOCK (Daily): __________ gm

-------------------------------------------------------नोट: यह स्टॉक बुक किसी भी ऑडिट, बिस हॉलमार्किंग, जीएसटी, पुलिस वेरिफिकेशन में पूर्णतः मान्य होती है।

पुराना सोना ग्राहक ने fine/ कच्चा लाया, बदले में न्यू जेवर बनाकर huid करके दिए, पक्का बिल कैसे बनाए,, कोई बिल की copy हो तो सेंड करे ?

ग्राहक में यदि पुराना सोना फाइन करके आपको दिया है तो आपको जिस कैरेट का उसे आभूषण बनाना है उसके जमा सोना को आप उसे कैरेट में कन्वर्ट करेंगे और जो वजन आएगा उसकी पर्ची बनाकर देंगे आप उसे जब नया जेवर देंगे बनाकर के देंगे या वह तत्काल खरीद रहा है दोनों कंडीशन में उसके शुद्ध सोने को कैरेट में कन्वर्ट करना होगा और जो आपका नया सामान आप बना कर दे रहे हैं उसमें से उसे माइनस करना होगा और यदि वजन बढ़ता है तो 3% जीएसटी के साथ आप उसे भुगतान प्राप्त करेंगे बिल का फॉर्मेट आपको गैलरी में देखने को मिलेगा

एक मिलन समारोह रखे ,जिसमे सभी JDWA के सदस्यो का रूबरू परिचय हो सके।ओर एक दूसरे के संगठन की गतिविधियों के वारे मे परिचित हो सके।?

कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए आप ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और परिचय के साथ-साथ व्यापारियों के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम भी कर सकते हैं संस्था इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है निवेदन है संस्थागत विषय आप संस्था के पदाधिकारी से व्हाट्सएप के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं यह मंच सिर्फ व्यापार से संबंधित विषय हेतु है

जिस प्रकार हॉलमार्क सेंटर वाले हमारे से HUID करवाने के 45 रुपये + GST चार्ज करते हैं लेकिन सिंगल पीस हों तो 200 रुपये + GST चार्ज करते हैं तो क्या हम भी ग्राहक से सिंगल पीस सेल करते समय हॉलमार्क चार्जेज के 200 रुपये +GST चार्ज कर सकते हैं ? ?

आपको नियम अनुसार ही चार्ज लेना हो

रू. 25/- प्रति वस्‍तु» प्रति खेप के लिए न्‍यूनतम शुल्‍क रू. 150/- (सेवा कर और अन्‍य लामू होने वाले शुल्‍क अतिरिक्‍त होंगे

होने पर प्रति वस्तु ₹35 प्रति खेत ₹200 सेवा कर और अन्य लागू होने वाले शुल्क अतिरिक्त होंगे

हॉलमार्क सेंटर आपसे जो भी चार्ज ले रहा है वही चार्ज आप अपने ग्राहक से लेंगे

अगर हम B 2 B कोई जेवर परचेस करते है क्या उसके बदले हम प्योर गोल्ड ,( मेटल) दे सकते हैं क्या GST आपस में एडजस्ट हो जाएगी? ??

B2B मेटल के बदले ज्वेलरी – GST शॉर्ट नोट

स्थिति:एक व्यापारी मेटल देता है और बदले में दूसरा व्यापारी उससे ज्वेलरी लेता है (B2B लेनदेन)।

 कर (GST) के दृष्टिकोण से मुख्य बिंदु

1. यह लेनदेन “बार्टर/एक्सचेंज सप्लाई” माना जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं बल्कि सामान के बदले सामान दिया जा रहा है।

2. दोनों पक्ष को अपनी–अपनी तरफ से सप्लाई मानी जाएगी:

आप (मेटल देने वाले):मेटल का ओपन मार्केट रेट (बाजार मूल्य) निकालकर उसी पर टैक्स इनवॉइस (बिल) बनाएंगे।

सामने वाला (ज्वेलरी देने वाला):

ज्वेलरी का बाजार मूल्य तय करके उसी रक़म पर GST वाला इनवॉइस जारी करेगा।

3. दोनों को अपने-अपने इनवॉइस पर GST चार्ज करना होगा और GST रिटर्न (GSTR-1 / 3B) में दिखाना होगा।

4. Input Tax Credit (ITC) लिया जा सकता है –आप ज्वेलरी वाले बिल की GST को ITC में ले सकते हैं।सामने वाला आपके मेटल वाले बिल की GST को ITC के रूप में क्लेम कर सकता है।

5. किसी भी पक्ष को सीधा “GST Adjust” नहीं माना जाएगा, बल्कि दोनों को अपने सप्लाई वैल्यू पर टैक्स लगाकर, बाद में ITC के ज़रिए हिसाब समायोजित करना होगा।

 निष्कर्ष (एक लाइन में):मेटल के बदले ज्वेलरी देना भी सप्लाई है; दोनों को अपना-अपना बिल बाजार मूल्य पर बनाकर GST लगाना होगा और बाद में ITC के माध्यम से टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति हमसे 2 लाख से ऊपर का जेवर् परचेस करता है व बैंक के द्वारा पेमेंट करता है क्या तब भी हमे ग्राहक का आधार कार्ड व पैन कार्ड लेना चाहिए या नही?

✅ ₹2,00,000 या अधिक की ज्वेलरी खरीद पर PAN अनिवार्य

✅ PAN न हो तो Form 60

✅ बैंकिंग चैनल से भुगतान हो या नकद – PAN की शर्त लागू रहेगी

✅ आधार कार्ड वैकल्पिक है, केवल KYC डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा जाता है

✅ PMLA लागू नहीं (जब तक कि नकद लेन-देन ₹10 लाख से ऊपर न हो)

चाहे नगद हो या ऑनलाइन भुगतान हो या बैंक द्वारा भुगतान हो दोनों ही स्थिति में आपको पैन कार्ड लेना है यदि उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 भरवाना होगा।

 

यदि ग्राहक हमे पुराना सोना देकर जाये, तो क्या हम अपने सोने में से ग्राहक का सोना काटकर बाकी का बिल बना सकते हैं (मतलब कि जितना सोना बढ़े उतनी ही अमाउंट पर जी एस टी लगे?

यदि ग्राहक सोना देकर जाता है और कोई आभूषण बनाने के लिए देता है तो जो भी वजन उसके आभूषण का आता है उसमें से उसका जमा वजन कम करके जो वजन बढ़ रहा है उसे पर तीन पर्सेंट जीएसटी की दर से बड़े हुए सोने की राशि पर लिया जाएगा और जो उसकी मजदूरी है उसे पर 18% जीएसटी की दर से शुल्क लिया जाएगा ।यह एक बार जरूर ध्यान रखिएगा ग्राहक का सोना जमा वाउचर के माध्यम से जमा किया जाएगा और बिल के माध्यम से दिया जाएगा यही सोना कारीगर को वाउचर के माध्यम से जमा किया जाएगा और वाउचर के माध्यम से ही लिया जाएगा यहां पर दो बातें हैं यदि आप अनिवार्य क्षेत्र में है तो आपको हॉल मार्किंग की डिमांड पर हॉल मार्किंग लगाकर देना होगा और आप नॉन मैंडेटरी जिला में है तो जैसी कंडीशन ग्राहक आप से रखें उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं

Agar koi customer apni purani jwellry le kr aye jo humse bni ho aur bolle ki isko huid kra doh?

पुरानी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग आप अपने द्वारा नहीं लगवा सकते हैं यहां यह देखना होगा कि वह पुरानी ज्वेलरी भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड के अनुरूप बनाई गई थी या नहीं यहां आप उसे कह सकते हैं कि आप स्वयं जाकर के इसको जांच कर सकते हैं आपके द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि हॉल मार्किंग के लिए पूरी प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा जो की आभूषण बनते समय ही किया जाता है उसे प्रक्रिया को करते हैं तो आप हॉल मार्किंग लगा कर दे सकते हैं परंतु आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना होगी कि आपके द्वार यह कार्य किया जाता है तो आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है मतलब आपके पास हॉल मार्किंग का लाइसेंस होना जरूरी है यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कस्टमर को सीधे हॉल मार्किंग सेंटर पर भेज कर स्वतंत्र रूप से ग्राहक के द्वारा स्वयं हॉल मार्किंग लगवाई जा सकती है

जीएसटी जॉब वर्क पर कितना है?

जॉब वर्क पर 5% जीएसटी है

जिन जिलों में हॉलमार्क सेंटर नही है वहां पर पहला हॉलमार्क सेंटर डालने पर अभी सब्सिड़ी मिल रही है या आगे मिलने की कोई गुंजाइश है मार्गदर्शन करें।?

अभी फिलहाल नए जिलों में हॉलमार्क सेंटर डालने के लिए सब्सिडी का प्रावधान पूर्व में समाप्त किया जा चुका है वर्तमान में अभी कोई नया अपडेट नहीं है जैसा भी सूचना होगी आपको सूचना अपलोड कर दी जाएगी

bis care app mai weight kaab se aaega. isko bhi sayad meeting Mai manjuri mil chuki thi... ?

पिछली बैठक के दौरान इस संबंध में प्रतिवेदन ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की ओर से दिया जा चुका है फिलहाल अभी कोई इस संबंध में सरकार की ओर से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए किसी भी प्रकार की सूचना आने पर या BIS केयर ऐप में वजन का प्रोविजन लागू किया जाएगा तो आपको तुरंत सूचना प्रेषित की जाएगी फिलहाल यदि आपने बीस केयर अप प्ले स्टोर में जाकर एक बार चेक कर लें और उसे अपडेट कर ले

क्या बीआईएस रजिस्टर्ड व्यापारी २४ कैरेट की ज्वैलरी नौ मेनडिटरी जिले में बेच सकते है,महोदय अप्रैल २३ से रजिस्टर्ड व्यापारी केवल ६ नम्बर एचयूआडी हालमार्क का ही सामान बेचने का अधिकारी होगा चाहे वह जिला नौ मेनडिटरी में ही क्यों ना हो लेकिन मैं नौ मेनडिटरी जिले में हूं केवल हालमार्क ज्वैलरी ही बनाता और बेचता हूं लेकिन कई जौहरी २४ कैरेट का भी बेच रहे हैं जिससे मेरे व्यापार में काफी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि मेरे ग्राहक कह रहे हैं फलां दुकान में तो रजिस्टर्ड व्यापारी २४ का। माल बनाकर द रहे हैं और मेरा ग्राहक कट रहा है कितना ही समझाओ कि २४ का जो बनाकर दे रहा वह २४ कैरेट नहीं होता है और कई बार जब भी मेरे पास बेचने के लिए २४ कैरेट का सामान आया उसमें ८० से ८५% सोना ही निकला। कृपया उचित मागदर्शन देने की कृपा करें धन्यवाद ?

नॉन मैंडेटरी जिले में आप दोनों तरह का आभूषण विक्रय कर सकते हैं रहा सवाल 24 कैरेट का यदि आप रजिस्टर्ड व्यापारी हैं तो 24ck भी बेच सकते हैं अन्य व्यापारियों की तरह प्रोफेशनल टैक्स यदि आपकी टर्नओवर 20 लख रुपए से ऊपर है तो आपको ₹2500 प्रोफेशनल टैक्स 30 जून से पहले जमा करना होता है प्रोफेशनल टैक्स का निर्धारण राज्य के अनुसार अलग-अलग स्लैब में आता है आपका जिला नॉन मैंडेटरी है रजिस्टर्ड व्यापारी दोनों तरह के आभूषण विक्रय कर सकता है हाल मार्किंग के भी और बगैर हाल मार्किंग के भी रहा सवाल HUID का तो आप हाल मार्किंग कर सकते हैं रहा सवाल आपके क्षेत्र में बेची जा रहे आभूषण की शुद्धता का तो यह मामला आप आपके संगठन के माध्यम से हल कर सकते हैं और जो व्यक्ति शुद्धता का दावा करके कम प्रतिशत के आभूषण विक्रय कर रहा है और बिल में शुद्धता का गारंटी और बेचे गए आभूषण की गारंटी में अंतर है तो आप शिकायत कर सकते हैं

सर क्या 50000₹ से उपर की ज्वेलरी सेल करने पर ग्राहक से कोई डॉक्यूमेंट लेना है या नहीं. कृपया मार्गदर्शन करें.?

जी हां कोई भी एक आइडेंटिटी आपको लेना होगी

plz provide URD purchase format .. to buy and deal with old gold?

कृपया गैलरी का निरीक्षण करें उसमें यूआरडी परचेज का फॉर्मेट दिया गया है

आदरणीय अभी हम अनिवार्य क्षेत्र में नहीं है तो हम क्या दोनों प्रकार की ज्वेलरी भेज सकते हैं?

नॉन मैंडेटरी जिला में आप दोनों तरह के आभूषण बेच सकते हैं परंतु हाल मार्किंग लगे हुए आभूषण बेचने के लिए नॉन मैंडेटरी जिला में आपको भारतीय मानक ब्यूरो में अपने दुकान को रजिस्टर्ड करना होगा तभी आप गैर अनिवार्य क्षेत्र में हॉल मार्किंग लगे हुए आभूषण बेच सकते हैं यहां एक बात जानने योग्य है चाहे अनिवार्य क्षेत्र हो या गैर अनिवार्य क्षेत्र दोनों तरह के क्षेत्र में हाल मार्किंग लगे हुए आभूषण बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो में आपका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है यहां छूट सिर्फ इस बात की है की गैर अनिवार्य क्षेत्र में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स दोनों तरह के आभूषण बेचने के लिए स्वतंत्र होगा

koi customer apni purani 10 gram ki jewellery lekar aaya tanke wali.. uski value nikal li... nai jewellery 20 gram ki Bani Hallmark mein to bill 20 gram se hoga use per labour aur GST lagega ...ya sirf 10 gram ka jo naya Sona dala hai use per GST aur labour charge lagega.. pla guide.. kyuki humne to apna 10 gram Dala. 20 gram ki billing se turnover mein badhotari ho rahi hai kya Sahi process hogi 20 gram ki billing Ho ya sirf 10 gram per labour aur GST Lage?

यदि आप पुरानी ज्वेलरी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको 20 ग्राम की जो वैल्यू होगी उसे पर जीएसटी होगी यदि आप टाके वाली ज्वेलरी का नई 20 ग्राम की ज्वेलरी से वजन के आधार पर अदला-बदली करते हैं तो जो वजन आपने नई ज्वेलरी में बढ़ाया है इस वजन के ऊपर जीएसटी देना होगी स्पष्ट है कीमत के आधार पर यदि आप पुरानी ज्वेलरी खरीदेंगे तो 20 ग्राम की कीमत पर जीएसटी लगेगी यदि आप उसके पुराने सोने को कस्टमर की डिमांड के अनुसार जिस कैरेट का वह माल बनाना चाहता है उसे कैरेट पर यदि जमा करेंगे तो शेष बढ़ाने वाले वजन पर जीएसटी और पूर्ण वजन पर लेबर चार्ज लगेगा

gold bar99.50 leke karigar ko dekar Jewellery banaengay kya ye sahi process hai.. ya ornament ka bill Lena padega .... ?

यदि कोई व्यक्ति आपके पास 99.50 लेकर आता है तो आप सर्वप्रथम जिस कैरेट में वह माल बनाना चाहता है उसे कैरेट के हिसाब से गोल्ड बार को एक वाउचर में जमा करेंगे वाउचर का फॉर्मेट गैलरी में दिया गया है उसके पश्चात जिस शुद्धता का आप गोल्ड बार निर्मित करेंगे उसे एक वाउचर के माध्यम से कारीगर को भेजेंगे कारीगर माल बनाकर आपको अपने वाउचर से वही आभूषण उतना ही वजन वापस देगा आप ग्राहक को लेबर का बिल देंगे और उसे पर पांच पर्सेंट जीएसटी लेंगे प्रक्रिया के लिए गैलरी में जाकर सारे फॉर्मेट आप देख सकते हैं

agar koi customer purani jewellery bechne k liye laya usko kaise lengay.. kya usme bhi gst Leni padegi... yaa without gst khareedna padega... usko sirf bechna hai new jewellery nhi banaega .. ?

यदि कोई ग्राहक बेचने के लिए आपके पास ज्वेलरी लाता है तो आप उसे खरीदी वाउचर के माध्यम से खरीदी करेंगे उसे पर जीएसटी नहीं लगेगा हां यदि खरीदी गई ज्वेलरी आप स्टॉक में से पुनः बेचना चाहते हैं उसकी कंडीशन अच्छी है तो बेचते समय आपको ग्राहक से जीएसटी लेना होगा खरीदते समय नहीं

महोदय, कृपया ग्राहक को दिया जाने बिल का सही फार्मेट यदि आपके पास उपलब्ध है तो भेजने की कृपा करें, ताकि भविष्य में होने वाली कठिनाईयों से बचा जा सके। धन्यवाद ?

कृपया एप्लीकेशन की गैलरी में जाएं आपको बिल का सही फॉर्मेट देखने को मिलेगा

यदि कोई HUID की हुई ज्वेलरी का सैंपल फ़ैल हो जाता है तो इसमें गलती किसकी होगी। ज्वेलर्स ने तो हॉलमार्क करने के बाद ज्वेलरी को डिस्प्ले किया है.। यदि puarity मे कोई कमी होती है तो हॉलमार्किंग सेंटर को तो ज्वेलरी को रिजेक्ट करने का अधिकार है. तो गलती तो सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर की ही होना चाहिए. न की ज्वेलर्स की ?

वैसे यह नियम की विसंगति है जिम्मेदार तो हॉलमार्क सेंटर होना चाहिए परंतु कानून ने सभी को जिम्मेदार माना है यदि आपने ज्वेलरी बनाई है तो आप जिम्मेदार होंगे यदि आपने कहीं से खरीदा है तो फर्स्ट सेल प्वाइंट के आधार पर बनाने वाला जिम्मेदार होगा और हॉलमार्क सेंटर भी जिम्मेदार होगा क्योंकि यहां पर दोनों की जिम्मेदारी तय होती है प्रश्न यह उठता है कि क्लासिफाइड ज्वेलरी में यदि कोई जूलरी जिसका परसेंटेज भारतीय मानक ब्यूरो के कानून के अनुसार सही नहीं बैठता है तो आपको भी जिम्मेदार माना जाएगा ऐसी स्थिति में हॉलमार्क सेंटर पर भी कड़ी कार्रवाई की जाती है इसलिए यह ध्यान रखें और हॉलमार्क सेंटर को तस्दीक कर दें कि यदि कोई आभूषण का परसेंटेज भारतीय मानव ब्यूरो के कानून के अनुसार नहीं बैठ रहा है तो कृपया उस पर एच यू आई डी ना लगाई जाए ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी यह देखता है की आभूषण का निर्माता कौन है मतलब फर्स्ट सेल पॉइंट कौन है उसे ही जिम्मेदार माना जाता है इसलिए यदि आप किसी अन्य दुकानदार से ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो केयर ऐप पर उसकी जांच अवश्य करें यदि आप स्वयं बना रहे हैं तो जिस कैटेगरी में आप सोना गलाने के लिए मेल्ट कर रहे हैं उसका अनुपात सही रखें ताकि हाल मार्क सेंटर जाने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड से उसकी शुद्धता अधिक ही बैठे

सर नमस्कारसर क्या GST मे रजिस्टर्ड व्यापारी को प्रोफेनेशनल टैक्स मे भी रजिस्टर्ड होना होगा. मेरा टर्नओवर 10लाख से कम है तो मुझे कितना PT देना होगा.?

जी नहीं आपको प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना है जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है उन सभी के लिए 2500 रुपया अनिवार्य कर दिया गया है यह फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ से लेकर जून तक भरना होता है और यह सभी के लिए अनिवार्य है जिनका टन और 20 लाख से ऊपर है

koi item huid hoke aaya.. uske baad usme alteration huwa ya chilai karwai weight .200 mg kaam ho gaya.. to kya vapas huid karwani hogi.. ya new weight ka bill bana ke... billl PE mention kar Diya jae ki chilai Hui hai baad Mai ya kuch alteration huwa..?

2 ग्राम के अंदर तक का अल्टरेशन करवाने पर नई एट यूआईडी आपको नहीं लगाना होगी वही हाल मार्केट और एच यू आई डी रहेगी उस जेवर में आपने क्या परिवर्तन किया है वह आप बिल में मेंशन कर सकते हैं

सर यदि कोई कस्टमर एक लाख की ज्वेलरी परचेस करता है ओर वो 20000₹महीने की EMI कैश मे पेमेंट करता है. इस स्थिति मे इनकम टैक्स क़ानून का किस तरह से पालन करना होगा. क्या क्या डाक्यूमेंट कस्टमर से हमको लेना चाहिए. कृपया मार्गदर्शन करें.?

यदि कोई ₹100000 की ज्वेलरी परचेज करता है और यदि ₹20000 किस्त में वह देता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं इसमें आपकी तरफ से कोई भी आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना है आप केस पेमेंट ले सकते हैं लेकिन आप 20,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते

agar koi 20gm ka gold leke aata hai.. waste kaat k 19 ho gaya... new jewellery 19 gm mai banani hai.... to kya 19gm mai bhi 3 percent gst applicable hogi..kyuki vo to uska hi Sona hai naya to nahi liya usne.. jiska vo pehle gst de Chuka hoga... to kya 19 gm ki making charge plus 5pecent gst hi lagu karni hogi..... yaa poore 19gm pr 3%gst making charge and 5% gst in making charge.. plz guide?

आपको सिर्फ मेकिंग चार्ज के ऊपर पांच परसेंट जीएसटी लगाना है पूरे 19 ग्राम की कास्ट के ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगाना है क्योंकि 19 ग्राम सोना तो उसका स्वयं का था उसने आपको बनाने के लिए दिया है और आपने बनाने के बदले में उससे मेकिंग चार्ज लिया है मेकिंग चार्ज का आप 5 परसेंट जीएसटी एप्लीकेबल करके बिल दे सकते हैं

kya Hallmark huid making charge ya banwai mai bhi 5percent gst applicable hai..plz sahi guide kijiye... kyuki abhi to Saab 3percent hi charge or re hai.. rule k hisaab see kitna hai ?

यदि आप अलग से मेकिंग चार्ज वाउचर में मेंशन करेंगे तो 5 परसेंट जीएसटी एप्लीकेबल होगी आप प्राइस के साथ मेकिंग चार्ज इंक्लूड करके लिखेंगे तो आप तीन पर्सेंट जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं

kya me 52 % ka chandi ki payal gst bill me 52 % purity likh ke sell kar sakta hu? ?

जो भी शुद्धता का दावा कर रहे हैं वह बकायदा आप जीएसटी बिल में मेंशन करके विक्रय कर सकते हैं

मैं जीएसटी रजिस्टर्ड व्यवसाई हूं हम रिटेल क्षेत्र में व्यवसाय करते है ग्राहक को बिल में माल के मूल्य में जीएसटी जुड़ा हुआ बिल दे सकते है या फिर अलग से दर्शाना आवश्यक है।?

यदि आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है तो आपको बिल में जीएसटी नहीं लिख सकते आपको लागत मूल्य के साथ ही जीएसटी लेना होगा और यदि आप कंपलसरी जीएसटी के अंतर्गत है तो आपको बिल में अलग से जीएसटी मेंशन करना होगी यहां पर दो अलग-अलग कैटेगरी है कंपोजीशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कंपलसरी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोनों के अलग-अलग नियम है कंपोजीशन में आप जीएसटी देकर आएंगे सामने वाला व्यापारी आपसे जीएसटी लेगा लेकिन आप जीएसटी बिल में कस्टमर से नहीं ले सकते आपको लागत मूल्य में जीएसटी जोड़ना होगा अपना मुनाफा जोड़ना होगा और उसका बिल बनाना होगा लेकिन कंपलसरी में आपको हर चीज अलग-अलग लिखना है

जो ग्राहकों से पुराना सोना खरीदते हैं , जो huid किया हुआ नही है ,उसे किस तरह से नए माल में तब्दील कर huid करवाया जाए कृपया प्रोसेस समझाये ?

पुराना सोना आप विधिवत विधि सम्मत तरीके से खरीदें उसकी प्रक्रिया करवाएं और यहां दो तरह की व्यवस्था है या तो पुराने सोने को गला करके कारीगर के माध्यम से बनवा कर उसे अपने रजिस्ट्रेशन से एच यू आई डी करवाई जा सकती है या फिर कोई अच्छी कंडीशन का पुराना आभूषण यदि आपके पास विक्रय के लिए आता है वर्तमान मापदंड के आधार पर यदि बना होगा तो आप उसे सीधे एच यूआईडी करवा सकते हैं पुराने आभूषण को गला करके नए बनाने के लिए वाउचर का कैसे आदान प्रदान किया जाएगा गैलरी में जाएंगे तो आपको वहां पर उनकी स्लिप का प्रोफार्मा देखने को मिल जाएगा

क्या यह खबर सही है?? आपके पुराने सोने के गहनों की कीमत: सरकार ने अब देश में बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। पुराने गहनों को बेचने या तोड़ने और नए गहने बनवाने या बदलने के लिए भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है।Old Gold Jewelry: अगर आपके घर में पुराने गहने हैं और आप उन्हें बेचकर नई ज्वैलरी बनाने की सोच रहे हैं तो इस खबर को जरूर पूरा पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने ज्वैलरी बेचने के लिए नए नियम बनाए हैं। जब तक आप हॉलमार्क नहीं करा लेते, तब तक आप घर में रखे पुराने गहनों को नहीं बेच सकते। ?

यह खबर पूरी तरह गलत है अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा अनिवार्य क्षेत्र में अनिवार्यता है गैर अनिवार्य क्षेत्र में बगैर रजिस्ट्रेशन के हॉल मार्किंग वाले आभूषण नहीं बेचे जा सकते जो व्यवस्था जैसी है वैसी ही चल रही है अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

kya bill me 22k likhne se kam ho jaega, ya fir 22k916 ye pura likhna hoga. b2b and b2c kripya dono ke bill ke lie batae. ?

B2b और b2c दोनों में आपको पूरा लिखना होगा 22 कैरेट 916 जो भी कैरेट है कैरेट के साथ उसका परसेंटेज आपको बिल में मेंशन करना चाहिए

My name is Abhishek Kumar,my firm name is New Ashok Alankar.I have received a Tax Invoice Which is showing GOLD ORNAMENTS 22Ct(SEMI FINISHED GOODS) as item name.Is it right to bill semi-finished goods????

इस तरह के बिल अमूमन वह होलसेलर और मैनु फैक्चर है बनाते हैं जिन्हें अपनी स्वयं की एच यू आई डी नहीं लगानी है दूसरी बात यह है की अनफिनिश्ड आर्टिकल या आभूषण यदि आप बुलाते हैं तो इसे फिनिश करवा कर एच यू आई डी लगाने की जिम्मेदारी आपकी होगी और आभूषण के संबंध में जो शुद्धता है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार होंगे इस तरह के बिल बना कर देना सही है लेकिन हमारे जैसे रिटेलर के लिए जो खुद का काम करते हैं उन्हें इनसे बचना चाहिए

नमस्कारमें घनश्याम सोनी आभूषण निर्माता हु आपके गरुओ से जुड़ सकता हु ना?

आपने यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है मतलब आप हमसे जुड़ चुके हैं और अपने सभी इष्ट मित्रों को इसके लिंक भेज कर उन्हें भी जोड़ें ताकि व्यापार की सही जानकारी बदलते परिवेश में बदलने वाली कानूनों की सही जानकारी और व्यापार करने हेतु कौन-कौन सी जानकारियों की आवश्यकता होती है इन सभी की सूचना इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी

how to buy virtual gold?

जब आप गोल्ड को ऑनलाइन खरीदते हैं और गोल्ड ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में स्टोर रहता है तो वह डिजिटल गोल्ड कहलाता है, यानि डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन ही खरीदा और स्टोर करके रखा जाता है, और यह डिजिटल रुप में ही होता है। डिजिटल गोल्ड फिजिकल रुप में नहीं होता है और डिजिटल गोल्ड को इंटरनेशनल गोल्ड प्राइज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए किसी ऑफलाइन स्टोर में जानें कि जरूरत नहीं पड़ती, डिजिटल गोल्ड को Paytm, Google Pay या PhonePe के माध्यम से ही आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप Paytm, Google Pay या PhonePe से खरीदे गए डिजिटल गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देकर इसे असली सोने में भी बदलवा सकते हैं।

I'm from Uttarakhand almora Prashant Verma... ek Jodi tops agar huid mere stock pe hai customer ko pasand aa gaye lekin usko thoda modification ki jarurat pad gai jaise nali katna..doosri type ki nali lagana aur without stone ..hallmark centre p weight 3 gm hai.. aur modification ke baad 3.200 ya 2.890 reh gya.. huid dubara hogi new ya wahi huid manya hogi.. bill jo weight new hoga wo hi Dena padega I think. ?

नियमानुसार 2 ग्राम तक का अल्टरेशन करवाने पर आपको किसी भी प्रकार के एच यू आई डी में परिवर्तन नहीं करना होगा मतलब नई एच यू आई डी नहीं लगवाना होगी परंतु यदि जोड़ है तो 3 ग्राम 990 मिलीग्राम तक छूट के अंतर्गत आता है यदि आपने लगवा लिया है तो बेहतर है परंतु नियमानुसार 1 ग्राम 990 सिंगल पीस 3 ग्राम 990 पेयर एग्जामडेट है

2 ग्राम से कम के जेवर पर पुराना हॉलमार्कया बोले तो नकली हॉलमार्क चलेगा या उसे huid कराना पड़ेगा?

2 ग्राम तक की ज्वेलरी छूट के अंतर्गत आती है यदि उस पर पुरानी या नकली हाल मार्किंग लगी है तो उसे आप को मिटाना पड़ेगा उस पर एच यू आई डी लगाने की आवश्यकता नहीं है

क्या माल बेचने पर बिल में जेवर पर अंकित huid नम्बर डालना पड़ेगा?

वैसे तो माल बेचने पर आपके द्वारा बनाए गए बिल पर एच यू आई डी नंबर डालना अनिवार्य नहीं है परंतु यदि आप एच यू आई डी नंबर डालते हैं तो यह आपके लिए सुरक्षित रहेगा पर अनिवार्यता नहीं है

Agar maine unregistered se maal purchase kiya to hum apna huid kara sakte hai????

Namaskar sir apne kaha ki bill ke maal par hum apni huid laga sakte hai lekin jo maal bill se ayega wo to huid ho kar hi ayega to phir uspar dobara huid kaise kara sakte hai???

आदरणीय पिछले प्रश्न में आपने यह स्पष्ट कहां किया था कि आप एक रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से माल खरीद रहे हैं यदि आप रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से माल खरीद रहे हैं तो आपको फिर से एच यू आई डी नहीं लगाना है कई बार हम माल खरीदते जरूर हैं लेकिन हम स्वयं की एच यू आई डी लग जाते हैं इसलिए मैंने यह बात लिखी थी आप यदि अपने प्रश्न में स्पष्ट करते कि मैं एक रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से माल खरीद रहा हूं तो मैं आपको यही कहता कि आप स्वयं की एच यू आईडी नहीं लगाएं आप मेरे उत्तर को पढ़े मैंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है

एक कस्टमर ने 33000 का पेंडल खरीदा usko Bil Banakar 13000 Nagad 20000 rupaye यूपीआई जी पे के बारकोड से ₹10000 दो बार ट्रांसफर किए 3 मई को उसने मैसेज भेजा कि मेरे पास से पैसे कट चुके हैं खाते से स्टेटमेंट भी भेजा है उसने परंतु हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए अभी तक धन्यवाद पंजाब नेशनल बैंक में हमारा खाता है करंट बैंक वाले बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते आप कस्टमर केयर पर फोन लगाओ फोन लगाओ तो कोई उठाता नहीं कस्टमर हमें बार-बार फोन लगा कर परेशान कर रहा है कि मेरे पैसे तो कट गए आप मुझे सामान दे दो हम मना कर रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक हम नहीं देंगे हमें क्या करना margdarshan Karen धन्यवाद?

जब तक आपके खाते में ग्राहक के द्वारा भेजे गए पैसे नहीं आते हैं या आपको बैंक की ओर से जो मैसेज आना है कि आपके अकाउंट में ₹20000 आ चुका है जब तक आप ग्राहक को सामान नहीं देंगे ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट गए हैं इसका आशय यह नहीं है कि वह आपके अकाउंट में आए इसलिए यदि ग्राहक आपको फोन कर रहा है तो आप इससे कहे कि आपने जो पैसे भेजे हैं वह हमारे खाते में अभी नहीं आए हैं आप पता करें कि आपका पैसा हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया है अतः जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आ जाता तब तक आप सामान की डिलीवरी नहीं देंगे यह समस्या आपकी नहीं है यह कस्टमर की समस्या है अतः जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आता तब तक आप सामान की डिलीवरी नहीं देंगे

क्या लोग या 2 ग्राम से कम का सामान भी हाल मार्क होना जरूरी है?

लॉन्ग दाने 1 ग्राम 990 मिलीग्राम का सिंगल आइटम 3 ग्राम 990 जोड़ी इन सभी पर हाल मार्किंग के द्वारा छूट दी गई है इन्हें हाल मार्किंग नहीं कराना है

आपने किसी को लोन के लिए यूपीआई से पेमेंट किया वापसी में कस्टमर कहता है कि आपके अकाउंट मैं नगद जमा कर देता हूं यह सही रहेगा कि गलत आयकर के हिसाब से कस्टमर लेते वक्त तो ले लेता है कि पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो लेकिन वापसी देते टाइम नाटक करते हैं?

नहीं यदि आपने उसे ऑनलाइन पेमेंट दिया है तो उसकी प्रोसीजर भी विधि अनुसार होना चाहिए यदि वह जब नगद जमा कराने का बोलता है तो आप उससे चेक ले सकते हैं सीधे आपके अकाउंट में जमा करना या नगद जमा करना गलत इंट्री होगी वैसे भी बैंक में 50000 से ऊपर कोई व्यक्ति नगद जमा करने आता है तो बैंक से केवाईसी मांगती है ऐसी स्थिति में यदि आपने यूपीआई के माध्यम से या किसी भी विधि सम्मत तरीके से उसे पैसे दिए हैं तो उसे उन्हीं वैधानिक व्यवस्था से वापस लेना होगा अन्यथा नगद जमा करने की स्थिति में उस पैसे के संबंध में स्पष्टीकरण की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी

Do we have to take records in Books of account of HUID jewellery which we have sold. ?

जी नहीं जो आपने आभूषण एच यू आई डी के बेच चुके हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है सिर्फ बुक्स में आपके स्टॉक का हिसाब आपको रखना है

I am Abhishek Kumar from Muzaffarpur(Bihar).My firm Name is New Ashok Alankar.I want to know that could i sell semi-finished or unfinished goods without HUID hallmark because HUID hallmark is done only on finished goods.?

आप आधा अधूरा माल कैसे विक्रय करेंगे-? यदि आप अनिवार्य क्षेत्र में हैं तो आप बगैर एच यू आई डी के माल विक्रय नहीं कर सकते रहा सवाल अधूरे माल को विक्रय करने का अर्ध निर्मित माल विक्रय करने का तो यह एक तकनीकी प्रश्न नहीं है कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे मैंने अधूरा आभूषण बेच दिया इस तरह का कोई भी क्लास मैं छूट नहीं है

My name is Abhishek Kumar from Muzaffarpur (Bihar).My firm name is New Ashok Alankar.Is it mandatory to take KYC of ustomers against Bill of above Rs.50,000 if payment received by banking channel.?

किसी भी लीगल चैनल यूपीआई हो बैंक हो या चेक हो इसमें 50,000 से अधिक के भुगतान पर किसी प्रकार का कोई केवाईसी नहीं लेना है

Hallmark center ko Mera licence Diya hua hai mere licence par hallmark center dusre vyapari ko mere shop ki huid karke mall deta hai Is baat ka pta kaise lagega aur use rokne ke liye main kya kar sakta hun?

आप नियमानुसार उससे आपके द्वारा आपके लाइसेंस पर की गई हाल मार्किंग की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं वैसे तो यह संभव नहीं है पर फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए हॉलमार्क सेंटर से आपके लाइसेंस पर किए गए हाल मार्किंग की डिटेल मांग सकते हैं क्योंकि यह सारी डिटेल उन्हें बीआईएस के ऑफिशियल पोर्टल पर भी अपलोड करना होती है तो आप इस माध्यम से यह पता कर सकते हैं कि क्या आपके लाइसेंस का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है

जिन्होंने जीएसटी कंपोजिशन में ले रखा है वह एच यू आई डी का बिल किस प्रकार बनाएंगे?

कंपोजीशन के व्यापारी के द्वारा जीएसटी दिया जा सकता है परंतु लिया नहीं जा सकता अतः आप जो माल खरीद के लाते हैं वह जीएसटी दे करके लाते हैं आप अपने मूल्य में जीएसटी जोड़ करके दिल बनाएंगे और हाल मार्किंग के चार्जेस अलग से लिखेंगे आप ग्राहक से लिखित में जीएसटी नहीं ले सकते हैं परंतु आप मूल्य में जीएसटी जोड़ करके दिखा सकते हैं उसे अलग से लिखना नहीं है

My name is Abhishek Kumar from Muzaffarpur (Bihar).My firm name is New Ashok Alankar.If I am not eligible for FIU-IND registration then can i issue cash bills more than Rs.50,000 and under Rs.2,00,000 per customer per day???

No आपको केवाईसी लेना होगी

I am Abhishek Kumar from Muzaffarpur (Bihar).My firm Name is New Ashok Alankar.If one customer of my firm will cross the ten lakh limit of turnover in one financial year and all payments will be made through banking channel then can i liable for FIU- IND registration.?

विधिवत रूप से सारे भुगतान प्राप्त हुए हैं जो सरकार द्वारा मान्य हैं इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा जो नगद र में भुगतान करते है या लेते हैं यह रजिस्ट्रेशन उनके लिए अनिवार्य होगा

जिले में पहला हालमार्क सेंटर डालने पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। अगर मिलती है तो कितनी?

सरकार की ओर से सब्सिडी बंद कर दी गई है किसी भी जिले में हॉलमार्क सेंटर डालने पर कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं होती है

I am Abhishek Kumar from Muzaffarpur(Bihar).My Firm name is New Ashok Alankar.I want to know about the prevention of Money Laundering Act(PMLA) applied in Jewellery Industry.Is it mendatory to take KYC from customer for above Rs.50,000 bill either payment is received by cash or Bank.?

50000 रु से अधिक नगद रकम पर KYC उन ज्वेलर्स को लेने होंगे जो FIU में रजिस्टर होंगे। FIU में वही ज्वेलर्स रजिस्टर होंगे, जिनके कोई भी एक ग्राहक पूरे वित्तिय वर्ष में टुकड़े टुकड़े में 10 लाख से ऊपर के आभूषण/ रत्न नगद में खरीद किया हुआ हो। ऎसे में सिर्फ एक ग्राहक के कारण वह ज्वेलर्स एक रिपोर्टिंग आइडेंटिटी हो जाएंगे और उसे वह सब प्रक्रिया करनी होगी, मसलन रिटर्न, फ़ाइल करना होगा और अब उसे प्रत्येक ग्राहक के 50000 रु से अधिक रकम पर KYC लेनी होगी और उस बिल के साथ सलंग्न कर रखनी होगी। यह PMLA का नियम है। रही बात ग्राहकों के पुराने गहनों की खरीद या उससे बनवायी गई आभूषण के लिए, KYC की बाध्यता नही है। यह आपके सुरक्षा के लिए है कि पुराने आभूषण चोरी के तो नही है। इसलिए केवाईसी ले सकते हैं विधि माननीय भुगतान जैसे डिजिटल पेमेंट चेक और ऑनलाइन पेमेंट इसमें आपको केवाईसी की आवश्यकता नहीं रहेगी यह तो अधिकृत भुगतान के अंतर्गत आएगा

यदि किसी व्यापारी का होलसेल का काम है और वह ट्रैवलिंग करता है तो उसको अपने माल के साथ साथ कौन-कौन से कागजात रहना चाहिए?

जो भी आभूषण लेकर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास वह आभूषण का एक वाउचर होना चाहिए जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि यह माल आपकी दुकान का है जो आप विक्रय हेतु अन्य शहरों में जा रहे हैं आपके दुकान के लेटर पैड पर उसका वजन का विवरण होना चाहिए साथ ही साथ यदि आप अनिवार्य क्षेत्र से हैं तो आपके पास समस्त आभूषण जो सिंगल पीस में 2 ग्राम से ऊपर है और डबल पीस में 4 ग्राम से ऊपर है सभी को एच यू आईडी किया हुआ होना चाहिए साथ में दुकान का लेटर पैड पर यह प्रमाणित होना चाहिए कि यह स्टॉक आपकी दुकान का है एवं साथ में बिल बुक होना अनिवार्य है वापसी के समय जो लेटर पैड जिस पर आपने वजन किया है जो भी माल आप विक्रय करते हैं उस वजन का बिल बना हुआ होना चाहिए और जिस लेटर पैड पर आप वजन लिख कर ले जा रहे हैं उस पर आपने जो आभूषण विग्रह किए हैं उसकी एंट्री आपको करना होगी साथ ही साथ जो आभूषण आप ले जा रहे हैं हॉल मार्क सेंटर का हाल मार्किंग काबिल होना चाहिए यदि वह आपके स्वयं का बनाया हुआ है तो आपका और यदि आपने किसी अन्य से खरीदा है तो उसका विवरण उसमें होना चाहिए इसके बावजूद भी यदि कहीं आपको कोई रोकता है तो आप अपने क्षेत्र के जीएसटी अधिकारी का नंबर अपने साथ में रखेंगे ताकि समय पड़ने पर उनको फोन करके आप इस बात की तला कर सकें यदि आपको पुलिस रोकती है और आपके सारे प्रमाण देने के बावजूद भी वह आपको नहीं छोड़ते हैं या कोई कार्यवाही करने का दबाव डालते हैं तो आपको जीएसटी अधिकारी से तुरंत संपर्क करना होगा

I'm from Uttarakhand almora.. Kya rtgs ka Sona hi Lena padega huid k liye.. agar purchase bill nhi liye aur huid kr ke sale krte rahe to Kya hoga.... ?

बगैर परचेज बिल के यदि आप सोना ले रहे हैं तो जस्टिफाई कैसे करेंगे यह तो गलत प्रक्रिया है यदि आप आरटीजीएस से सोना ले रहे हैं तो आप उससे आभूषण बनाकर यदि अनिवार्य क्षेत्र में हैं तो आपके लिए एच यू आई डी करवाना अनिवार्य है यदि आप गैर अनिवार्य क्षेत्र में हैं तो आप उससे सादा माल भी बना कर रख सकते हैं आरटीजीएस से सोना लेना एक वैधानिक प्रक्रिया है लेकिन बगैर परचेज बिल से यदि आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो वह तरीका अवैधानिक है

हमारे पास bis का license है और हमारा जिला गैर अनिवार्य क्षेत्र मे है क्या हम 2 grm से ऊपर का टांके वाला गोल्ड जेवर बेच सकते हैं ?

जी हां आप गैर अनिवार्य क्षेत्र में हैं और लाइसेंसी भी है आप दोनों तरह का माल भेज सकते हैं मतलब 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए नए नियम के आधार पर आपको HUID के साथ-साथ आप अपना लोकल माल भी विक्रय कर सकते हैं आप दोनों तरह का माल बेचने के लिए अधिकृत हैं

sir मुझे सही से जवाब नहीं मिल pa रहा है मैं एक स्वयं का कारीगर हूँ मैं कैसे कार्य करूँ मुझे कुछ ने कहा gst ले लो कुछ कहते है कारीगरी का ragistration कराओ या फिर श्रम कार्ड बनवा लो। ।।।।।।।।।तो सर मैं किया करूँ कि jewellers मुझे काम दे दे। ।मुझे कहा पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना हैं या नहीं कराना हैं ?

आप यदि कारीगर हैं और आपका टर्नओवर यदि 20 लाख से ऊपर है तभी आप जॉब वर्क का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अन्यथा आप किसी भी प्रकार का श्रम कार्ड या जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्त है आप एक हस्त शिल्पी के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं

SHOP KA AUTHORTIYE BETA KE NAAM KARNI H NEW BIS LICENCE LENA HOGA MUJHE APNA LICENCE KYA CANSEL KARWANA HOGA BATAYE JI?

आप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा बच्चे के नाम से नया रजिस्ट्रेशन लेकर के आपको रजिस्टर्ड करना होगा बीआईएस में साथ ही बेटे का जीएसटी नंबर भी होना चाहिए उसके साथ साथ दुकान का स्थापना प्रमाण पत्र जिसको हम शॉप एक्ट लाइसेंस कहते हैं वह होना चाहिए दुकान का नाम क्या है किसके नाम पर है वह होना चाहिए दुकान का नक्शा साथ में लगेगा और नए लाइसेंस को आपको अप्लाई करना होगा आपका लाइसेंस नहीं चलेगा और ना ही ट्रांसफर होगा

I'm from Uttarakhand. almora.. koi apna swarn saman huid k liye 80 km door jata hu.. raste Mai police ya rto dwara pakda gaya to kisi k pass Kya valid proof hona chaiye ki mujhko koi problem na ho sakey... plz guide... Kya registration bis number ..stamp ..gst number ... delivery challan Mai manya hoga... Kya usko pramanit karna hoga kahi se?

आप अपनी दुकान के विधिवत दस्तावेज साथ में लेकर चलें जीएसटी यदि आप रजिस्टर्ड है तो जीएसटी का सर्टिफिकेट साथ में रखें यदि आप बीआईएस में रजिस्टर्ड है तो बीआईएस का सर्टिफिकेट साथ में रखें अपने दुकान का कार्ड रखें और जो आप 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आप अपना माल लेकर के जा रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी का प्रूफ भी अपने साथ रखें कि अमुक आभूषण या जो मेरे साथ आभूषण जा रहे हैं वह मेरी दुकान का स्टॉक है और मैं इसे विक्रय करने के लिए या हाल मार्किंग करने के लिए इस सेंटर पर ले जा रहा हूं इसके बावजूद भी यदि वह पुलिस या आरटीओ आपको परेशान करता है तो आप अपने जिले के क्षेत्र के जीएसटी अधिकारी का नंबर अपने पास रखें और उसे तुरंत फोन लगाएं कि इस इस तरीके से मुझे यहां पर अनावश्यक रूप से रोका गया है मेरे पास सभी वैलिड दस्तावेज है उसके बावजूद भी मुझे रोका जा रहा है कृपया इस संबंध में मुझे उचित मार्गदर्शन दें आपके पास जो आभूषण है विधि सम्मत दस्तावेज होना चाहिए

मै बीकानेर जिले से हु और मैने लाइसेंस लिया हुआ है यह अनिवार्य जिला है और मेरा टर्न ओवर 40 लाख से कम है, मै खुद कारीगर हुँ और खुद का माल बना के सेल करता हुँ और मेरे पास स्टॉक भी रहता है लेकिन डिस्प्ले नही करता तो क्या मेरे यहाँ से bis वाले सैंपल लेकर जायेंगेदूसरा सवाल कि मुझसे जो माल लेके जाते है वो मेटल देते है तो मैने तो मेटल खरीदा नही तो मेरे पास बिल भी नही तो ऐसे मे मुझे क्या डॉक्यूमेंट या क्या प्रक्रिया करनी चाहिए जिस से कोई दिक्कत ना हो, कृपया मार्ग दर्शन करे?

आप कारीगर हैं कोई भी दुकानदार यदि आपको सामान बनाने के लिए देता है तो वाउचर के माध्यम से आप सोना जमा करा करें यदि आप का टर्नओवर 40 लाख से कम है और आप अनिवार्य जिले के अंतर्गत आते हैं तो आप के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता नहीं है आप यदि स्वयं का माल विक्रय करते हैं तो आप बगैर सील का माल विक्रय कर सकते हैं जो व्यक्ति आपको मेटल देकर जाते हैं उसके बदले आप उनको सामान बना कर देते हैं तो आप अपने पास वेस्टेज के रूप में जो पैसा लेते हैं उसकी रसीद बनाकर उनको जरूर दिया करें और आप खुद भी यदि माल बेचते हैं तो आपके पास विधिवत रूप से अकाउंट होना चाहिए जब तक आप विक्रय कर रहे हैं तो आप 4000000 तक की सीमा के अंतर्गत जीएसटी से भी फ्री हैं और हाल मार्क रजिस्ट्रेशन से 20 हुई है लेकिन दूसरी बार यदि आप दुकानदार का कार्य कर रहे हैं और मेटल ट्रांसफर ले रहे हैं तो 20 लाख तक आपका जॉब वर्क की छूट रहेगी उसके पश्चात आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी रहेगा दोनों काम की स्थिति में आपको अकाउंट मेंटेन करना होंगे गैलरी में जॉब वर्क के लिए वाउचर का प्रोफॉर्मा दिया गया है

sir jewar girvi Ghena money lending mai 20000 per customer ki limit 1 din ki hai , ya total limit hai for single financial year?

₹20000 प्रति वर्ष की है

सर नमस्कार यदि हम किसी होलसेलर से बिल् पर् जेवर खरीदते हैं और बिल भी लेते हैं, क्या rtgs ke बदले हम अपना खरा सोना उसको बिल पर दे सकते हैं?

आप थोक व्यापारी को मेटल ट्रांसफर करेंगे आरटीजीएस के बदले तो यहां पर आपको जॉब वर्क थोक व्यापारी को देना होगा लेकिन मैन्युफैक्चर कराने की स्थिति में यहां पर मेटल ट्रांसफर करने पर आपके रजिस्ट्रेशन पर एच यू आई होगी बेहतर यह रहेगा आरटीजीएस करें और बदले में मेटल देने लेकिन एंट्री आरटीजीएस की होगी

I'm from Uttarakhand almora district... URD purchase ka format update kijiye sir. aur Jo customer old gold laega usko kiss value pe Lena hoga.. rtgs Jo market pe rate rehta hai ... kyuki rate to hum huid Mai usko rtgs ka lagate hai.to Kya vapas bhi rtgs see thoda less kar ke Lena hoga... kyuki without rtgs to kaam rehta hai .. ?

खरीदी का फॉर्मेट शीघ्र ही गैलरी में डाल दिया जाएगा लेकिन आप जो पुराना सोना कस्टमर से खरीदेंगे तो उसे आरटीजीएस के रेट के अनुसार जिस कैरेट का आपने आभूषण भेजा है उसके रेट के अनुपातिक भाव में उसे खरीदना होगा क्योंकि बेचते समय भी आपने आरटीजीएस का रेट लगाया है

Sir apan bill par 22ct gold ka rate Aur making charges alag alag dikha saktey hainAur grand total par 3% GST collect kar saktey hain kiyaAgar customer 99000rs online payment karta hai to kyc lena hai kiya?

बिल का फॉर्मेट गैलरी में दिया गया है आपको तीन परसेंट जीएसटी ही चार्ज करना है यदि 99 900 का ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है तो केवाईसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह एक वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपको भुगतान कर रहा है गैस भुगतान के संबंध में केवाईसी आवश्यक रहेगी

क्या पूरे भारत में अनिवार्य हॉलमार्क लागू हो गया हैं??

जी हां नियम तो पूरे भारत पर लागू हो चुका है परंतु वह जिले जहां पर अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है वहां पर दोनों तरह के आभूषण विक्रय की इजाजत है परंतु 1 अप्रैल 2023 से सिक्स डिजिट के एच यू आई डी को पूरे देश में लागू माना जाएगा और इस संबंध में नोटिफिकेशन निकला है जुलाई 2021 से पूर्व जिन्होंने डिक्लेरेशन वजन के आधार पर दिया था उन्हें ही 3 माह की छूट दी गई है बाकी अन्य ज्वेलर्स को नहीं नियम पूरे भारत में लागू है

क्या होलसेलर को URD परचेस गोल्ड देकर HUID ornament खरेदी कर सकते है ??

जी हां आप यू आर डी परचेज से जो सोना खरीदी करते हैं उसे होलसेलर को देख कर के एच यू आई डी के आभूषण खरीदी कर सकते हैं यू आर डी परचेज के लिए एक खरीदी वाउचर आपको बनाना होगा जिसका प्रोफार्मा बाजार में उपलब्ध है शीघ्र ही इसका प्रोफार्मा गैलरी में दिया जाएगा उसमें आप जो ग्राहक आपके पास सामान बेचने आता है उसका नाम पता आइटम का नाम वजन शुद्ध वजन भाव और हस्ताक्षर यह सभी कॉलम उसमें रहेंगे उसके आधार पर आप इसे शुद्ध करा कर मेटल ट्रांसफर के माध्यम से होलसेलर को दे सकते हैं होलसेलर आपको जॉब वर्क का बिल देकर एच यू आई डी हॉलमार्क सेंटर से करा कर आपको हॉलमार्क सेंटर का बिल साथ में देगा यह पूरी प्रक्रिया है

Uttarakhand..district almora... declaration of customer ka format gallery pe hai.. vo kabb use aaega... plz guide. ?

डिक्लेरेशन ऑफ कस्टमर का उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं या तो आप इसे अपनी बिल बुक में पीछे प्रिंट करवा ले या फिर स्टैंप सील बनाकर बिल बुक के दोनों पृष्ठ पर कार्बन कॉपी पर भी और मूल कॉपी पर भी इसे अंकित कर सकते हैं और ग्राहक के हस्ताक्षर ले सकते हैं कोई भी हाल मार्किंग का आभूषण बेचते समय डिक्लेरेशन ऑफ कस्टमर का लेना आवश्यक है

sangli Maharashtra se प्रश्न१- क्या होलो (पोकल,पाईप)चैन्स को एच यु आई डी अनिवार्य है या कुंदन पोकली को जैसे हटाया गया है वेसे इसे हटाया है या नहीं ?प्रश्न२-मैं एक मॅन्युफॅक्चरर हू अगर मै 10 चैन्स रेडी रखता हू तो उसे एच यु आई डी कराना अनिवार्य है? प्रश्न३-और अगर अनिवार्य है तो दो चार महिने बाद उसमे से पाच चैन्स की विक्री हो, और पाच नही बिकती है तो उसे अगर मुझे दोबारा गला कर नये डिझाईन बनाने है तो उस एच यु आई डी का क्या होगा??

जी हां उन्हें भी एच यू आई डी अनिवार्य है छूट नहीं है जी हां यदि आप रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हैं अनिवार्य क्षेत्र में हैं या गैर अनिवार्य क्षेत्र तो उन्हें भी एच यू आई डी कराना होगा यदि आपकी 10 चैन में से 5 चैन बच जाती है तो आप यदि उसे मेल्ट करते हैं तो उन चेन क ऊपर जो एच यू आईडी लगी है उसे आप अपने पास दर्ज करेंगे और उसके पश्चात आप अपनी चैन को गला करके नई चैन बना सकते हैं और नए सिरे से एचपीयू आईडी लगा सकते हैं बची हुई चैन का आपको एच यूआईडी मेंशन करना चाहिए कि यह वाले एच यू आई डी का जो मेरा स्टॉक है उसमें से पांच चैन मैंने गला दी है उन्हें नए सिरे से बनाया है तो फिर आपको नए बने हुए सामान पर नई एच यू आईडी प्राप्त हो जाएगी

mai Uttarakhand almora district see Hu... Kya 1 April see 49000 ke upar cash Mai kyc leni jaruri kar Diya hai.. aur Kya 1 April see karigaar ko Jo bhi kaam Dena ya vapas Lena hai uska bhi alag voucher banega .... ?

17 फरवरी 2023 से या लागू हो चुका है आप जो भी कारीगर को सामान आभूषण बनाने के लिए भेजते हैं उसका वाउचर का नियम तो पहले से ही लागू है कारीगर को माल बनाने के लिए देते समय और कारीगर से माल बनाकर वापस लेते समय दोनों समय आपको वाउचर बनाना होगा इसके साथ ही साथ यदि कस्टमर आपके पास कोई स्वयं का सोना जमा कर आभूषण बनाना चाहता है तो उसे भी जमा का वाउचर आपको देना होगा और जब आप अपने ग्राहक को आभूषण बना करके देंगे तो उसे यदि जमा वजन बना कर दिया है तो जॉब वर्क का बिल देना होगा और यदि वजन बढ़ा है तो आपको बढ़े हुए वजन का बिल और जॉब वर्क का बिल दोनों बनाकर देना होगा यदि कस्टमर पुराना सोना बेच देता है तो आपको यु आरडी परचेज करना होगा और जो रकम वह खरीद रहा है उस पूरी रकम की राशि का बिल बनेगा और उस पर जीएसटी लगेगा

अनिवार्य जिले कितने है?

वर्तमान में 288 जिले संपूर्ण भारत से मैंडेटरी हो चुके हैं

मैं लखनऊ से zaheer khan मेरा प्रश्न ye hai के मैं स्वयं का कारीगर hu माल बना कर jewellers को देता हूं तो किया हमें gst लेना paregaमाल बनाने में जो सोना घटता है वो कैसे दिखा सकता hu।।।।और जो base metal लगता हैऔर जो खर्चा आता हैवो सब कैसे दिखाते है कोई फॉर्मेट बताये ?

आप कारीगर हैं यदि आप का टर्नओवर जॉब वर्क का 4000000 रुपए वार्षिक से ऊपर हो चुका है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा यदि आप कारीगरी के साथ-साथ बेचने का काम करते हैं तो आपको भारतीय मानक ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्योंकि आप मैंडेटरी जिले में हैं दूसरी बात आप यदि विक्रय करते हैं तो आपको जीएसटी का या कंपोजिशन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा लेकिन यदि आप सिर्फ कारीगरी करते हैं और आप का टर्नओवर जॉब वर्क का 4000000 से कम है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है दूसरा प्रश्न आपका जो आप अपने आसामी को आभूषण बना करके देते हैं उसके बदले में जो आप वेस्टेज लेते हैं वह आपका जॉब वर्क होगा उसे आप बुक्स में सीधे जमा करेंगे इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है आप या तो कैश पेमेंट ले सकते हैं क्या ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं

sir ji Rtgs ka rate 6040 par GM hai 91.60rate 5532hai muje 1gm Sona 6462 me sell karna hai930rupees ko mai additional charge likhta hun to hamare CA shab kahate Hain 18%tax lagega krapya bataye 930rupees ko kya likhe ki alag se tax Na Dena pade?

बिल का फॉर्मेट गैलरी में दिया गया है जिसमें हर चीज अलग-अलग लिखी हुई है इसमें किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी से संबंधित 18% का मामला नहीं आएगा

हम Dhar district (mp) से हैं हमारा क्षेत्र अभी गैर अनिवार्य है ओर हमने लाइसेंस ले लिया है क्या हम 1 अप्रैल से HUID और बीना HUID मॉल बैच सकते है ??

जी हां अभी आप दोनों तरह का माल बेच सकते हैं परंतु ध्यान रहे 1 अप्रैल के बाद से आपके यहां सिर्फ एच यू आई डी काही संग्रह विक्रय और प्रदर्शन होना चाहिए बगैर हाल मार्किंग का जो आभूषण आदि विक्रय करेंगे तो जो आप अपने आभूषण का दावा कर रहे हैं वह उस दावे के मुताबिक होना चाहिए साथ ही अपनी दुकान के लिए खरीदी करते समय आपको क्लासिफाइड बिल आपके पास होना चाहिए

q_1=agar hum manufacturer koi ready stock main chain rakhte hai ya fir aas paas ke gao me jakar vyapar karna chahe to use HuiD karana jaruri hai kyaq-2= HuiD kiya hua koi bhi jevar Bina gst bill ke bech sakte hai kya ?

पहले तो यह बताएं आप कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं उसके पश्चात बता पाएंगे कि कैसे आप कोई गांव में जाकर के माल बेचते हैं तो क्या करना होगा रहा सवाल दूसरे प्रश्न का तो आप बगैर जीएसटी बिल के एच यू आई डी का माल नहीं बेच सकते हैं

hallmarking Mal Ko to hum carat mention karna hai aur tanke wale Mal ko kaise sell karna hai kya usmein bhi carat show karna padega?

नहीं टांके वाले में कैरेट मेंशन नहीं करना है लेकिन बिल बनाते समय आप अपने आभूषण का जो दावा कर रहे हैं उस दावे के अनुसार आपका आभूषण होना चाहिए ऐसा ना हो कि आप 75% का माल बना रहे हैं और दावा 85 परसेंट का कर रहे हैं तो यह गलत होगा अतः टांके वाली ज्वेलरी पर कोई सील नहीं लगानी है वैसे भी सनावद अभी नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में है

रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

Www.manakऑनलाइन पर जाएं उस पर रजिस्ट्रेशन होगा

jab koi jewellers karigar ko gold issue kerta hai.aur karigar ज्वेलरी bana ker Lata hai.तो उस karigar ko jewellers westage देता हैया job work per ग्राम ruppes देता hai।maximum और minimum kitna rupees पर gram या westage होता hai?

मिनिमम 5% से लेकर 8% तक का जॉब वर्क या वेस्टेज होती है और यह आपके और कारीगर के आपसी समझौता सौदा के आधार पर भी निर्धारित होता है इसका कोई भी एक निश्चित प्रतिशत नहीं है आप किस स्थान से हैं अगली बार प्रश्न लिखते समय जरूर अपने शहर का नाम लिखिए गा

from Sangli Maharashtraagar maine Hollow chain manufacturing kr ke HuiD karke wholesaler ko diya aur usne retailer ko agar kisi private customer ya kisine bhi same chain banake mere chain ke kunde aankade nikal ke kam tanch wali chain me lagaya to kya hoga kyonki HuiD number to kunde ankde ke upar aayega aur Hollow chain agar 6 month use karke agar vapas ata hai to hum identify nahi kr sakte ki oh hamne banai Hui hai ya kisi aur ne is vishay me kya hoga??

यही प्रश्न आपने पूर्व में भी पूछा था ऊपर उत्तर दिया जा चुका है

सर मैंने अभी अभी हॉलमार्क लाइसेंस लिया है. मेरे पास जो स्टॉक है. उसमे टांके वाला ओर कैडमियम वाला है. कैडमियम वाले को तो मैंने HUID करवा लिया है मेरे पास हॉलमार्किंग सेंटर का बिल भी है. मेरा सवाल है.1. टांके वाली ज्वेलरी का क्या करें?2. पुराने परचेस बिल मे तो केवल सोना जेवर लिखा है (इसमें टांके वाला कैडमियम वाला ) दोनों शामिल है. क्या ये बिल माने जायेगे.3. परचेस बिल कितना पुराना माना जायेगा. क्यांकि कुछ स्टॉक तो बिकने से बच जाता है तो वह अगले साल मे फॉरवर्ड हो जाता है?

जो आपका केडियम वाला आभूषण एच यूआईडी हो चुका है उसका विषय नहीं है लेकिन जो आपका टांके वाला आभूषण है उसे आपको प्रोसेस कर के नए सिरे से बनाना होगा क्योंकि आप अनिवार्य क्षेत्र में हैं और अनिवार्य क्षेत्र में 1 अप्रैल से बगैर एच यू आई डी का कोई भी आभूषण विक्रय नहीं किया जाएगा रहा सवाल बिल का तो आपको उसने जो बिल बना कर दिया है वह बिल नहीं चलेगा आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तीसरा प्रश्न का उत्तर यह है कि जो आपके पास स्टॉक है यदि आपने स्टाक डिक्लेरेशन दिया होगा तो वह जस्टिफाई हो पाएगा अन्यथा आपका स्टॉप 0 माना जाएगा विस्तार से समझने के लिए एप्लीकेशन के कोने में ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं

Mera hollow chain manufacturing ka business hai aur Maine hallmarking licence bhi liya hua hai to agar main HuiD karke deta hun aur kahin agar usmein kuchh fraud ho jata hai jaise ki maine 92 ka 22 carat ka HuiD karke Diya aur kisi ne uski site mein jo clip lagti hai aur S huk Jo lagta hai vah Nikal ke 84 mein 20 carat ki chain ko lagaya to bad mein uska jimmedar koun hoga??

जब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और उसे अपने एच यू आई डी करा कर के दिया है तो यहां आप पूर्ण रूप से विधि सम्मत कार्य कर रहे हैं आपके विक्रय करने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति उसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड करता है या चैन के आंकड़े वगैरा हल्के करने का प्रयास करता है तो जिम्मेदारी उसकी ही रहेगी क्योंकि जब आपने एच यूआईडी करवाया है उसी समय पोर्टल पर उस चैन की शुद्धता दर्ज हो जाती है इसलिए आप जिम्मेदार नहीं रहेंगे वैसे हमने गैलरी में डिक्लेरेशन ऑफ कस्टमर का एक प्रारूप दिया हुआ है माल विक्रय करते समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं यह प्रोफार्मा सभी के लिए है रिटेलर अपने कस्टमर से ले सकता है होलसेलर अपने रिटेलर से ले सकता है और मैन्युफैक्चर अपने होलसेलर से ले सकता है यह सभी के डिक्लेरेशन के काम आएगा

, Mera turn over 4000000 hai aur BIs mein registered Karta Hu to main tanke wala aur HUIDwala dono Mal sell kar sakta hun or donon Mal ka storage ek hi tijori mein kar sakta hun ya FIR अलग-अलग store karna padega?

जी हां आप गैर अनिवार्य क्षेत्र में है आपका डर नंबर 40 लाख से ऊपर है यदि आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप दोनों तरह का माल विक्रय कर सकते हैं स्टोरेज एक जगह कर सकते हैं लेकिन डिस्प्ले अलग अलग करना होगा काउंटर के एक भाग में एच यू आई डी हाल मार्किंग का और काउंटर के दूसरे भाग में बगैर एच यू आई डी हाल मार्किंग का आप रख सकते हैं

Sir kya bi's me registered jeweller 2 gram se kam ki tanke wali jewellery Bach sakta hai.bi's se sambandit shop per kya kya documents hona cahiye.officer kya kya documents check kar sakte hai.shop per kya kya display hona cahiye.?

जी हां आप 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी बेच सकते हैं परंतु यह ध्यान रखें आप अपने आभूषण का जो दावा कर रहे हैं वह आपके दावे के मुताबिक होना चाहिए जो भी कैटेगरी मानक ब्यूरो ने तय की है उनके टेकरी के अनुसार ही आपका 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी होना चाहिए रहा सवाल डिस्प्ले का तो रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को अपनी दुकान पर अपना रजिस्ट्रेशन भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह और उपभोक्ता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को दुकान पर प्रदर्शित करना होता है यदि जांच के दौरान अधिकारी आपसे किसी आभूषण के संबंध में कोई दस्तावेज की मांग करता है जैसे हॉल मार्क सेंटर का बिल जांच हेतु लिए गए आभूषण का खरीदी बिल टर्नओवर संबंधी कोई जानकारी यही जानकारी मांगी जाती है इसके अलावा नियमानुसार आपकी दुकान में डिस्प्ले पर अनिवार्य शेत्र होने पर हाल मार्क वाली ज्वेलरी का ही प्रदर्शन होना चाहिए साथ ही साथ नियमानुसार अनिवार्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बगैर हाल मार्किंग या 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियम के आधार पर बगैर एच यू आई डी का माल प्रदर्शन नहीं करेगा स्टॉक नहीं करेगा विक्रय नहीं करेगा इसके लिए आपको राजपत्र का अध्ययन करना होगा कौन-कौन से गाइडलाइन दी गई है

मेरा टर्न ओवर 4000000 से कम है और मैने रजीस्ट्रेसन ले लिया है क्या अब मे इसे वापिस कैंसल करा सकता हुँ?

जी हां आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं पर ध्यान रखें भविष्य में यह पूरे देश में अनिवार्य होगा बेहतर यह है कि आप रजिस्टर्ड ज्वेलर्स बनकर यदि गैर अनिवार्य जिले में है तो दोनों तरह का माल बेच सकते हैं

mandatory hallmarking district above 2gm item is compulsory huid. irrespective of turnover that is above 40 lakh or below 40 lakhs ?

जी बिल्कुल अनिवार्य जिले में 2 ग्राम से ऊपर की कोई भी ज्वेलरी बगैर एच यू आई डी के विक्रय नहीं होगी चाहे टर्नओवर 4000000 से कम हो या ज्यादा हो यहां एक बात ध्यान रखना है अनिवार्य जिले में जिन व्यापारियों का टर्नओवर 40 लाख से कम है वह रजिस्ट्रेशन लेने या ना लेने के लिए स्वतंत्र है अनिवार्यता नहीं है परंतु यदि वह अनिवार्य क्षेत्र में है जहां सिर्फ हाल मार्किंग लगा हुआ आभूषण ही विक्रय होगा तो वह ज्वेलर्स बगैर हाल मार्किंग के आभूषण बेच सकता है यदि उसे हाल मार्किंग लगे हुए आभूषण बेचना है तो उसे रजिस्टर्ड होना होगा चाहे अनिवार्य शेत्र हो या गैर अनिवार्य शेत्र यहां टर्नओवर की बाध्यता नहीं होगी

क्या सिल्वर में भी जल्द ही हालमार्किंग होनेवाली हैं।?

फिलहाल नोटिफिकेशन तो निकल चुके हैं परंतु अभी तारीख निश्चित नहीं है इसमें अभी समय लगेगा आगामी वर्षों में अनिवार्यता हो सकती है

sir urd purchase ka gold apne gst portal Mai purchase Mai show karna padega Kya.. aur usme koi gst bhi Dena padega Kya... jaise 10 gm ka customer ka old gold purchase hai.. 5 humne new dala apna gold.. total 15 gm ... kya 10 gm ko gst portal Mai purchase Mai show karunga..Taki purchase and sale tally ho sake hisab Mai...?

जी नहीं जीएसटी पोर्टल पर आपको कोई अपलोड नहीं करना है जब आप 15 ग्राम का बिल बना रहे हैं तो ऑलरेडी उस 10 ग्राम का आप जीएसटी पैड कर रहे हैं मतलब कस्टमर से जब आप जीएसटी लेंगे तो आपका तो सिर्फ 5 ग्राम है लेकिन 10 ग्राम कस्टमर का है तो वह जीएसटी में आ जाएगा आपको अपनी बुक्स में एक परचेज अकाउंट बनाना होगा और अधिक जानकारी के लिए अपने सीए से बात कर सकते हैं

sir I have 2 questions first one my turnover is below 40 lakhs and iam from mandatory hallmark district and iam not taken bis licence .can i sale huid item to consumer by taking huid item from wholesaler in our region. second question is my turnover is below 40 lakhs and iam not bis registered jeweller but iam in Mandatory district as per rule above 2 gm jewellery must be huid in display storage .can i display above 2gm in my shop plain jewellery without huid then there is chance to seize that jewellery above 2 gm.?

आप अनिवार्य जिले में है आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है आप एच यू आई डी हाल मार्किंग से संबंधित माल नहीं भेज सकते हैं दूसरी बात यदि आप अपने ग्राहक को किसी होलसेलर से जोकि रजिस्टर्ड है उसक एच यू आई डी का माला करके नहीं बेच सकते हैं क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि कस्टमर यदि बिल मांगेगा तो आपको बिल में लिख करके देना होगा जो कि आप रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी नहीं या 2 ग्राम से ऊपर यदि आप का टर्नओवर 40 लाख से कम है और आप रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई जब्ती की कार्रवाई नहीं होगी अनिवार्य क्षेत्र में सारे कानून 40 लाख से ऊपर के टर्नओवर पर और रजिस्टर्ड ज्वेलर्स पर लागू होंगे आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है इसलिए कानून की बाध्यता अभी आपके साथ नहीं है लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अनिवार्य क्षेत्र में अपनी ज्वेलरी का विक्रय करते समय जो दावा कर रहे हैं वह होना चाहिए

जो अनिवार्य जिले नहीं है क्या उसमें से भी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से सैंपल लिए जा सकते हैं??

जी हां जो नॉन मैंडेटरी डिस्टिक है वहां रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के यहां से भी सैंपल लिए जाएंगे यह मिनिमम साल में एक बार और मैक्सिमम 5 बार लिए जा सकते हैं

agar koi old jewellery aai..humne uska loss kaat ke new huid mai banwai.. example.. 10 gm old jewellery ..we made 15 gm of it.. means 5 gm jeweller ka gold new laga.. Hallmark centre Mai 15 gm huid portal Mai Chad gai.. gst ka bill 15 gm ka kata.. old ko purchase Mai show kiya aur 10 gm ki amount ko minus kar diya.. Kya10gm ko hum gst Mai purchase Mai show krengay.. iska idea nhi aa para hai .. ki old ko purchase kr k extra gold dal dengay to uska hisaab kaise maintain Kara jaega?

आप ग्राहक की 10 ग्राम यू आर डी परचेज करेंगे और 15 ग्राम का पूरी राशि का बिल बनाकर उस पर जीएसटी लगाएंगे और 15 ग्राम जो भी आभूषण आपने बनाया है वही हाल मार्किंग के लिए भेजेंगे यही सही प्रोसेस रहेगी

kya huid anne se poori market fair to jaegi... mai to huid hi dunga ya Dena chahta hu.. lekin agla sunar Jo chup chupa ke kuch bhi dene ko ready hai... humko rtgs mai 2000 taak mehenga Lena padra hai.. lekin kuch to 2500 kaam mai dene ko taiyar ho jate hai to uska mere business pe to jarur prabhav padega..iske liye govt. BIS ya imandaar jeweller kiss taiyaar..ready hai... yaa to poori market mai bhav ek rahe only rtgs Mai deal ho poori taarah... aise to hum apna business kaha taak manage kr paengay... ?

यह व्यवसायिक समस्या है इसे व्यवहारिक रूप से ही हटाया जा सकता है नियम संबंधी कोई समस्या हो तो कृपया बताएं

Namaskar sir,sir meri shop ka gst registration aur bis registration pita ji ke naam par hai. jo vo mere naam pe karna chate hai to uske liye kya procedure rahega ji. kripya margdarshan de. ?

आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं बीआईएस का रजिस्ट्रेशन दोनों अलग ही लेना होगा क्योंकि नियमानुसार आप अलग हैं आपके पिताजी अलग है मतलब दो व्यक्ति अलग-अलग है इसलिए लाइसेंस भी आपको अलग लेना होगा दूसरी बात यदि आप के पिताजी आपको दुकान ट्रांसफर कर रहे हैं तो यदि पिताजी मौजूद हैं तो आप सर्वप्रथम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए उसके महीने या 2 महीने पश्चात आपके पिताजी आपको दुकान का स्टॉक ट्रांसफर करेंगे जिससे आप क्रेडिट इनपुट ले सकते हैं यदि बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के यदि आपको ट्रांसफर करेंगे उसके पश्चात आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपके पिताजी को जो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक होगा उस पर जीएसटी होगा जिसका आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे इसलिए बेहतर यह है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन ले उसके बाद आप अपने पिताजी की फर्म का स्टॉक अपने नाम ट्रांसफर कराएं विधि सम्मत तरीके से जिससे आपको क्रेडिट इनपुट मिल सके विस्तार के लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से विस्तार से समझ सकते हैं प्रोसीजर को

I am Abhishek Kumar from Muzaffarpur (Bihar).My firm name is New Ashok Alankar.I want to know that could i sell 55T purity of nose pin after implication of sale only HUID hallmarked jewellery after 31st March-2023 which is fall under 2gm category.?

जी हां आप विक्रय कर सकते हैं

अगर कोई कारीगर दुकानदार से सोना essue कराता है और वो दुकानदार को आभूषण बना कर देता है तो उसमे वो तांबा चांदी और kedium खरीदते है तो उसका पैसा अलग से दुकानदार देगा या कारीगर उसी जॉब वर्क में add करेगा और एक ques की जॉब वर्क का पर्चा कैसा होता है ।(कोई format आप बना कर दे दिये damo में) धन्यवाद ?

जॉब वर्क में ही ऐड होएगा जॉब वर्क का प्रोफार्मा गैलरी में आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा

Sir sale bill me kya macking charge septate mention karna hoga. per gram marking charge kitna le sakte hai.?

मेकिंग चार्ज अलग से मेंशन नहीं करना है यह प्राइम कास्ट में ही इंक्लूड होगा यदि आप अलग से लिखेंगे तो जीएसटी का स्लैब बदल जाएगा मेकिंग चार्ज आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं जैसे 8 परसेंट 10 परसेंट 12 परसेंट 14 परसेंट जिस हिसाब से आप का जेवर की शुद्धता होगी उस हिसाब से ही आप मेकिंग चार्ज ले सकते हैं

क्या 40 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारी पुराना टाके वाला जेवर बेच सकता है जो कि अनिवार्य क्षेत्र मे आता हो?

जी हां आप अनिवार्य क्षेत्र में 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी हैं तो आप बेच सकते हैं परंतु ध्यान रखें यदि आपको हाल मार्किंग से संबंधित कोई भी आभूषण विक्रय करना हो तो वहां पर 40 लाख रुपए की अनिवार्यता नहीं रहेगी वहां आपको कंपलसरी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तभी आप हाल मार्किंग लगे हुए आभूषण विक्रय कर सकते हैं

ques no 1= किया एक निजी कारीगर की जॉब वर्क 20 लाख सालाना होती है। ques no 2= किया उसको किसी जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ques no 3= उसको गोल्ड कैसे सर्राफ essue करेगा। ques no 4= अगर उसको 100 ग्राम गोल्ड दुकानदार देता है और वो उसे आभूषण तैयार करके देता है 750 18k का तो वो उसे 133 ग्राम वापस करता है। तो ये 33 ग्राम में चांदी तांबा का बिल अलग देना होता है या फिर जॉब वर्क में ये मेटल include होता है। ques no 5=ये माल फिनिश कहलाता है या unfinish???

प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का उत्तर है कि उसे 2000000 का टर्नओवर वार्षिक है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है उसे 33 ग्राम सोने का वाउचर बनाकर कारीगर को फिर से देना होगा ताकि आवक और जावक बराबर हो सके यदि कारीगर रजिस्टर्ड है तो वह स्वयं अपने रजिस्ट्रेशन पर आपको एच यूआईडी लगा कर देगा क्योंकि वह प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर होगा यदि वह जीएसटी में रजिस्टर्ड कारीगर नहीं है मतलब उसका टर्नओवर 2000000 से कम है तो जो वह माल आपको बनाकर दे रहा है उस आभूषण को आपको स्वयं अपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हॉल मार्किंग कराना होगा यह फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा जब तक कारीगर के यहां है तब तक वह अनफिनिश्ड है उसके पश्चात आपके यहां आ चुका है तो वह फिनिश माना हो जाएगा कुछ आर्टिकल्स जिनमें फर्निशिंग के बाद भी काम रहता है जैसे चैन हुई दाने वगैरह का काम हुआ ऐसे और भी कई क्लासिफाइड ज्वेलरी है जिन्हें अनफिनिश्ड गुड माना जा सकता है

Kya manufacturing ka licence alag Lena padega.. jaise mai ek swarnkaar hu.. gold 99.50 gold bar ka rtgs se gold Leta hu. karigaar see banati hu aur huid karwata hu khud se aur sale kar deta hu.. Kya yee sahi process hai... ?

जी नहीं आपको कोई अलग से ना तो रजिस्ट्रेशन लेना है ना लाइसेंस लेना है जो मानक ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन है बस वही लेना है और आपके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह सही है

sir मेरा प्रश्न यह है कि किया मेरी huid ragistration का misuse कोई भी center ker सकता है किया कोई थर्ड person भी सेंटर से मिलकर मेरा huid no लगवा सकता है, जो कि मेरे संज्ञान में ना हो ?

वैसे तो आपके रजिस्ट्रेशन का कोई भी गलत उपयोग नहीं कर सकता है इसके बावजूद भी यदि कोई आपके रजिस्ट्रेशन पर आपके लिए जारी की गई एच यू आई डी का उपयोग करेगा या गलत उपयोग करेगा तो बी आई एस केयर एप पर सब कुछ दिख जाएगा आने वाले समय में भारतीय मानक ब्यूरो इस व्यवस्था को और उन्नत करने जा रही है जहां इस तरह के फर्जी काम की 0% संभावना होगी फिलहाल ऐसा कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है

सर सेल बिल बनाते समय गोल्ड ज्वेलरी का रेट किस तरह लगाना है ओर मकिंग चार्ज क्या अलग से दिखाना है जैसे यदि 24carat गोल्ड का रेट 58000₹है ओर 22carat गोल्ड का रेट 53400₹है तो 22carat ज्वेलरी का रेट कौन सा लगेगा ओर 10ग्राम ज्वेलरी का मकिंग चार्ज कितना ले सकते है. यदि उदाहरण के तौर पर एक डमी बिल सारी डिटेल के सांथ बना देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी.2.क्या 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी क्या कोई भी purity का बेच सकते है या उसको भी HUID करवाना होगा.?

2 ग्राम से कम वजन की ज्वेलरी वैसे तो नियमानुसार छूट में है आप उसे कोई भी शुद्धता का विक्रय कर सकते हैं परंतु यह जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी शुद्धता का दावा कर रहे हैं आपका आभूषण उस शुद्धता के अनुसार होना चाहिए बिल किस प्रकार बनाना है इसका फॉर्मेट गैलरी में दिया जा चुका है आप देख सकते हैं किस तरह से बनाना है

, क्या 2 ग्राम के अंदर की ज्वेलरी में सिर्फ मार्किंग करवा सकते हैंज्वेलरी जिस भी कैरेट की होगी वह कैरेट लिखवा सकते हैं क्या?

यह स्वैच्छिक है आप चाहे तो मार्किंग करवा सकते हैं जो उसकी शुद्धता है वह भी लिखवा सकते हैं इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है

अगर मेरी ज्वेलरी 2 ग्राम से कम है और मेने लाइसेंस भी लिया है और टर्न ओवर 4000000 से कम है और उसकी शुद्धता 70 परसेंट है तो मे उसे 70 परसेंट का दावा करके बेच सकता हु और उसके लिए क्या मुझे बिल बनाना होगा?

2 ग्राम से कम की ज्वेलरी वैसे भी छूट के अंतर्गत आती है आप अपनी शुद्धता की गारंटी दे कर के भेज सकते हैं बिल में भी लिख सकते हैं

क्या 20ct होलमार्क नये नियमो मे मान्य ह या नहीं?? ?

जी हां मान्य है परंतु ध्यान रखिए यदि आप रजिस्टर्ड है तो 1 अप्रैल के बाद आपको सिर्फ एच यू आई डी मार्किंग वाली ज्वेलरी ही बेचना है और यदि आप नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में है रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी भी प्रकार का बीआईएस से संबंधित चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करता

मेरा सवाल है की मेरा टर्न ओवर 4000000 से कम है और मेरे पास gst नम्बर भी नही है, मैने हालमार्किंग लाइसेंस ले रखा है तो क्या मे बिना huid का माल भी बेच सकता हु, और मेरे पास सारा माल 2 ग्राम से कम वजन का है तो उस पर huid जरूरी नही है पर क्या वो माल 75 या 91.6 ka होना जरूरी है ?

आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है आपके पास जीएसटी का नंबर नहीं है कोई चिंता नहीं है यदि आपका माल का वजन 2 ग्राम से कम है तो उसे एच यू आईडी नहीं कराना है दूसरी बात आपने जो भी आभूषण अपने दुकान में रखे हैं जो भी आप उसकी शुद्धता की गारंटी देते हैं वह होना चाहिए आप दोनों तरह का आभूषण बेचने के लिए स्वतंत्र हैं आप 1 अप्रैल से आप कोई भी खरीदी करेंगे तो उन आभूषणों पर एच यू आई डी होना चाहिए लेकिन आप सादा माल भी बेच सकते हैं यह अनिवार्यता नहीं यदि आप हाल मार्किंग के आभूषण खरीदेंगे तो एच यू आई डी का ही माल खरीदना होगा किसी भी प्रकार की पुरानी हाल मार्किंग या बगैर सीक्वेंस की किसी भी मार्किंग का माल नहीं खरीदेंगे आप दोनों तरह का माल बेचने के लिए स्वतंत्र है फिलहाल आपको 2 ग्राम से कम कि किसी भी ज्वेलरी को एच यू आई डी करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन जो उसकी शुद्धता का आप दावा कर रहे हैं वह होना आवश्यक है

बिल में मेकिंग चार्जेस लिखना है या नहीं?

इनवॉइस में अगर आप मेकिंग चार्ज अलग से लिखेंगे तो आपको पांच परसेंट जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी जिस कैटेगरी का सोना है उसका वजन उस कैटेगरी पर जो भाव बैठता है वह लिखना होगा उसके बाद टोटल वैल्यू जो आप लिखेंगे उसमें आप मेकिंग चार्ज ऐड करके लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे पोलिस चार्ज यह जो भी आप शब्द उचित समझे मेकिंग चार्ज या लेबर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल अमाउंट पर ही आप जीएसटी लगाएंगे और साथ में हाल मार्किंग चार्ज भी उसी में जोड़ेंगे फाइनल टोटल करने के बाद

रिटेलर का विक्रय बिल कैसा बनना चाहिए उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए?

बिल फॉर्मेट एप्लीकेशन की गैलरी में दिया जा चुका है

bill mai Kya mention Karen..huid Hallmark bill hai to?

एप्लीकेशन की गैलरी में देखिए फॉर्मेट डाला जा चुका है

koi old jewellery agar managalsutra charyo laga huwa hai.. customer ki demand hai ki usko only pandle huid Hallmark karwana ke Dena hai.. aur baki ki chain peeche ko vo old tarike ki hi rehne Dena chahta hai .. is it possible ki hum usko pandle ka huid karwa ke de de.. ?

जी हां आप सिर्फ पेंडल पर हाल मार्किंग करा कर के दे सकते हैं और पेंडल का आपको बिल बनाना होगा उस पर आपको हर मार्किंग चार्जेस अंकित करना होंगे यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटी भी उनसे लेना होगा बिल में आप स्पेसिफिक रूप से यह विवरण दे देंगे कि हमने सिर्फ पेंडल बनाया है यह संभव है किसी भी तरह क्लासिफाइड रूप से आप हाल मार्किंग कराने के लिए स्वतंत्र हैं हाल मार्किंग कराने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है

hamare yaha pe Hallmark centre nahi hai..humko bola gyaa hai ki 100 km ke aaspass jo bhi areas hai unko huid Hallmark karwana hai agar 100 km ki radius mai Hallmark and assaying centre hai to.... hamare waha se 90 km km mai Hallmark centre hai ... to hum non mandatory mai aaengay ya mandatory mai... humko huid karane Jana pad raha hai bahar jo bhut risky nd time wasting bhi hai.. ?

जी नहीं अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है यदि आप नॉट मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में है और आपके आसपास 100 किलोमीटर कोई हॉलमार्क सेंटर है तो यह नियम अभी आपके ऊपर लागू नहीं होगा अभी आप नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे लेकिन यदि आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो 1 अप्रैल से आपको सिर्फ एच यू आई डी के साथ सारा माल बेचने की भी छूट है यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के मानक ब्यूरो के मापदंड के अनुसार किसी भी प्रकार का हाल मार्किंग से संबंधित आभूषण नहीं भेज सकते हैं आप अपना सादा माल बगैर निशान वाला बेचने के लिए स्वतंत्र है और आपके लिए नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट के जो नियम है वह पूर्व की तरह ही लागू है लेकिन जो 100 किलोमीटर वाली आप बात कर रहे हैं वह अभी आपके ऊपर लागू नहीं है आप अभी नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में ही माने जाएंगे

: मेरा सवाल - ग्राहकों से खरीदे हुए पुराने सोने को नए जेवर में तब्दील कराकर अपने हॉलमार्क लाइसेंस के द्वारा huid करवाने का सही तरीका क्या है?एवं उसकी एंट्री किस प्रकार की जानी चाहिए??

पुराने सोने को आप सर्वप्रथम विधि मान्य तरीके से खरीदी करेंगे खरीदी करने से वह आपके स्टॉक में आ जाएगा उसके पश्चात आप उसे डिस्पैच वाउचर के माध्यम से अपने कारीगर को आभूषण निर्माण हेतु प्रेषित करेंगे जिस केटेगरी का आपको आभूषण बनाना है वह उस वाउचर में मेंशन रहेगा कारीगर के द्वारा जब आभूषण बनाया जाएगा तो कारीगर वाउचर के माध्यम से इतना वजन आपको रिटर्न करेगा वही में आप कारीगर को वेस्टेज या जॉब वर्क का बिल बना कर पैसा देंगे उसके पश्चात उसे हाल मार्क सेंटर पर हाल मार्किंग हेतु भेजेंगे यह हो गई प्रथम प्रक्रिया इसके पश्चात यदि कोई अच्छी कंडीशन का पुराना माल यदि आपके पास बिकने के लिए आता है और उस पर पुराना हाल मार्क लगा हुआ है आपको उसे पुनः विधि माने तरीके से खरीदी करके सीधे हॉलमार्क सेंटर को अपने रजिस्ट्रेशन पर हाल मार्किंग हेतु भेज देना है इस तरह से आप अपने पुराने खरीदे गए सोने को विधि मान्य तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं

Meri karigar ki rakam m huid code kaise lagega?

आपके कारीगर की रकम पर एच यू आई डी आपके प्रश्न से तीन उत्तर निकलकर आते हैं यदि आप स्वयं माल बनवाते हैं कारीगर के माध्यम से तो आपके रजिस्ट्रेशन पर उसमें एच क्यू आईडी होगा यदि आप स्वयं कारीगर है और माल का विक्रय भी करते हैं तो आपको स्वयं रजिस्ट्रेशन लेना होगा उसके पश्चात ही आप एच यू आई डी लगवा सकते हैं तीसरी बात यदि आप कारीगर हैं स्वयं का माल भी बनाते हैं माल बनाकर बेचते भी हैं ऐसी स्थिति में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा क्योंकि जो व्यापारी आपसे आभूषण का निर्माण करवाएगा हो सकता है वह आपसे एच यू आई डी की मांग करें ऐसी तीनों स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के ही एच यू आई डी करवाने हेतु आप अधिकृत हो सकते हैं

मेरा प्रश्न आयकर विभाग से संबंधित है यदि कोई ग्राहक सोने या चांदी की रकम गिरवी रख कर रुपए लेता है उसे अधिकतम कितने रुपए नगद दे सकते हैं एवं जब वह रकम ले जायेगा तो आयकर में नगदी स्वीकार करने में परेशानी हो सकती है,?, कृपया स्पष्ट करें.?

यदि कोई व्यक्ति सोना या चांदी गिरवी रखकर आपसे पैसे की मांग करता है तो आप नगद में सिर्फ ₹20000 के अंदर तक उसे रुपया दे सकते हैं और जब वह रकम छुड़ाने आएगा तब भी आप उसे ₹20000 तक ही नगदी प्राप्त कर सकते हैं इससे ऊपर जो भी राशि का भुगतान किया जाएगा वह बैंक के माध्यम से ही होगा आयकर आयकर कानून-1961 की धारा-269SS के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपने खाते में अन्य व्यक्ति से कुल 20,000 रुपए से ज्यादा नकद जमा या लोन के रूप में लेना मना है. इसके लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया जाना चाहिए. वहीं कानून की धारा 271D के मुताबिक, सेक्शन 269SS का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है.

kya 1.4.2023 se sabhi ke liye HUID wala mal bechna aniwary hoga?

जी हां सभी के लिए 1 अप्रैल 2023 से नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी को एच यू आई डी का माल बेचना है जो क्षेत्र अनिवार्य हो चुके हैं यह नियम विशेष रूप से वहां ज्यादा प्रभावशाली होगा जो छेत्र अनिवार्य नहीं है वहां बीआईएस के अंतर्गत जो व्यापारी रजिस्टर्ड है उन्हें सिर्फ 1 अप्रैल 2023 से HUID का ही माल विक्रय करना है साथ में वह अपना बगैर हाल मार्किंग का माल भी विक्रय कर सकते हैं जो क्षेत्र अनिवार्य नहीं है उन क्षेत्रों में बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यापारी भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड का उपयोग नहीं कर सकता है जैसे मानक ब्यूरो के चिन्ह का इस्तेमाल जेवरात पर लगने वाली मानक ब्यूरो की मोहर आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकता है परंतु यदि गैर अनिवार्य क्षेत्र में यदि व्यापारी रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो वह दोनों तरह का माल बेचने हेतु स्वतंत्र रहेगा परंतु 1 अप्रैल 2023 से जो भी माल अनिवार्य क्षेत्र हो या गैर अनिवार्य क्षेत्र हो सभी एच यू आई डी का ही आभूषण विक्रय करना है जो रजिस्टर्ड व्यापारी है वह सभी 31 मार्च तक अपने पुराने जेवरात एच यू आई डी में परिवर्तित करा सकते हैं

अगर कोई bis अधिकारी किसी स्वतंत्र कारीगर के पास जा सकता है और उसके पास बिना इश्यू वाउचर के सोना या ज्वैलरी मिली तो क्या वो सीज हो सकती है और उस कारीगर के पास चाहे वाउचर ना हो तो।?

फिलहाल अभी ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई अधिकारी सीधे कारीगर के पास जाएं यदि कारीगर भारतीय मानक ब्यूरो रजिस्टर्ड उसी स्थिति में अधिकारी कारीगर के पास जांच हेतु जा सकता है और उसके पास जो भी सोना या जेवरात होंगे उनकी जांच कर सकता है इसके पूर्व नहीं

मेरा प्रश्न आयकर से संबंधित हैहमारे ज्वैलरी के बिजनेस में गिरवी (money lending) का कारोबार होता है गिरवी में रकम पर नगदी ग्राहकों कितने दे सकते हैं उसका आयकर मे क्या नियम है, धन्यवाद.?

कर्ज और भुगतान नकद लेन-देन के रूप में कर्ज लेने पर भी नियम बनाए गए हैं. कर्ज की स्थिति में मात्र 20000 रुपये तक नकद में लेन-देन कर सकते हैं. इससे अधिक के कर्ज के लिए बैंक का माध्यम ही चुनना होगा. इसी तरह कर्ज को वापस करने में भी समान नियम लागू होते हैं.

puranei jewellery ko hal mark Kara sakate he? kya 2 gm. sekam Bina H.M. ke sell kar sakate he??

यदि आप अनिवार्य क्षेत्र में आते हैं तो आप तो पुरानी ज्वेलरी को निश्चित रूप से एच यू आई डी में 31 मार्च तक परिवर्तित कराना अनिवार्य रहेगा 2 ग्राम से कम वजन की ज्वेलरी के लिए अधिनियम के अनुसार छूट दी गई है यह बात अलग है आप अपने दुकान की विश्वसनीयता एवं शुद्धता को ग्राहकों के मध्य स्थापित करने हेतु लगवा सकते हैं परंतु अनिवार्यता नहीं है दूसरी बात यदि कोई ग्राहक पुरानी ज्वेलरी अच्छी स्थिति में आपके पास बेचने आता है और यदि वह ओल्ड हॉल मार्किंग के द्वारा चिन्हित की गई है तो आप उसे वैधानिक तरीके से खरीदी करके उस पर नई एच यू आई डी करवा सकते हैं पुरानी ज्वेलरी के संबंध में दूसरी बात यह है कि यदि आप गैर अनिवार्य क्षेत्र में है तो आपके पास यदि ओल्ड स्टॉक पुरानी हाल मार्किंग का है तो आप उसे नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से पूर्व एच यू आई डी में परिवर्तित कराना होगा

kya Jo Kshetra anivarya nahin hai un kshetron mein bhi 1 April 2023 se h u ID jewellery ka vikray hoga?

जो क्षेत्र अनिवार्य नहीं है वहां पर जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जिन्होंने बीआईएस मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उन व्यापारियों के यहां 1 अप्रैल 2023 से सिर्फHUID का ही माल विक्रय किया जा सकेगा वह रजिस्ट्रेशन लेने के साथ-साथ दोनों तरह के आभूषण विक्रय कर सकता है परंतु जो व्यापारी गैर अनिवार्य क्षेत्र में रजिस्टर्ड नहीं है वह किसी भी प्रकार का हाल मार्किंग का माल विक्रय नहीं कर सकता है वह अपना बगैर मार्किंग वाला माल बेचने के लिए ही अधिकृत रहेगा उसके पास किसी भी प्रकार का मानक ब्यूरो से संबंधित निशान मानक ब्यूरो द्वारा अधिकृत चिन्ह लगा हुआ आभूषण नहीं होना चाहिए

I M FROM SEONI DISTRICT MP HAVING BIS LINCENS AM I सेल NON HUID JEWELRY ALSO?

अभी आपका जिला अनिवार्य क्षेत्र में नहीं है इसलिए आप रजिस्ट्रेशन के उपरांत दोनों तरह के आभूषण विक्रय करने के लिए अधिकृत होंगे लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है की 1 अप्रैल 2023 के पश्चात 6 मार्च को जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर अब सिर्फ एच यू आई डी वाले आभूषण का विक्रय 1 अप्रैल से मान्य होगा फिलहाल इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं है कि जारी नोटिफिकेशन के आधार पर अभी यही निष्कर्ष निकला है कि यह सभी जगह लागू है

क्या कैश में सोना खरीद के कारीगर को सोना देके उसे ज्वैलरी बनवाए इसके बाद वोही ज्वैलरी huid हो जायेगी । ?

आयकर अधिनियम के अंतर्गत आप नगद सोना नियमानुसार सीमा के अंतर्गत खरीद कर कारीगर से यदि ज्वेलरी बनाते हैं तो आप उसके ऊपर बेशक एच यू आई डी लगवा सकते हैं जो एक वैधानिक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप कारीगर को इशु वाउचर के माध्यम से सोना देंगे और कारीगर के द्वारा दिए गए डिस्पैच वाउचर से उस आभूषण को वापस लेंगे तथा जॉब वर्क का बिल बनाकर उसे देंगे यहां पर इस बात की तस्दीक करना होगी कि क्या कारीगर का वार्षिक जॉब वर्क का टर्नओवर यदि 20 लाख से ऊपर है तो वह जीएसटी के दायरे में भी होगा उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है उस आधार पर वह आपको जीएसटी का जॉब वर्क का बिल देगा यदि उसका जॉब वर्क 2000000 वार्षिक से काम है तो आप उसे जॉब वर्क का भुगतान कर सकते हैं और जिसका लेखा आपको अपनी वही में करना होगा उसके बाद आप अपने आभूषण को हाल मार्किंग के लिए सेंटर भेज सकते हैं यहां पर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आप होंगे और नियमानुसार शुद्धता की जवाबदारी आपकी ही होगी

बडवानी जीले में होल मार्क कबसे लागू हो रहा है.?

बड़वानी जिले में हाल मार्क की अनिवार्यता जब तक की कोई हाल मार्क सेंटर नहीं खुलता तब तक अनिवार्य नहीं होगा या सीमावर्ती क्षेत्र जो 100 किलोमीटर के अंदर आता हो और वहां पर हॉलमार्क सेंटर हो तो वह कलेक्शन सेंटर खोल खोलता है तो भी अनिवार्य हो सकता है परंतु अभी इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं है

हमारे जिले में भी होल्मार्क सेंटर नही है?

आपके जिले में हॉलमार्क सेंटर नहीं है आपका प्रश्न पूर्ण करें क्या जानना चाहते हैं

पुराना माल बगैर holmark का है उसे क्या करना पड़ेगा?

पुराना माल बगैर हाल मार्किंग का है यदि आप अनिवार्य जिले के अंतर्गत नहीं है तो आप बेफिक्र होकर व्यापार कर सकते हैं यदि आप रजिस्टर्ड व्यापारी बीआईएस में तो आप चाहे तो उस माल को एच यू आई डी करवा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करवा सकते हैं आपको यह देखना है कि क्या आप मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में है या नॉन मैंडेटरी डिस्टिक में दूसरी बात यदि मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका टर्नओवर यदि 40 लाख से ऊपर है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो तत्काल आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और यदि आप नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में है यदि आप हॉल मार्किंग का माल बेचना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के ही माल बेचना होगा यहां पर 4000000 की अनिवार्यता नहीं है 0 टर्नओवर वाले को भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा परंतु नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन लेकर के ही आप हाल मार्किंग के आभूषण बेच सकते हैं

हमारे जिले में हॉलमार्क सेंटर नही है हम क्या करें?

आप किस परिपेक्ष में पूछ रहे हैं पूर्ण रूप से स्पष्ट प्रश्न बताएं

क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बीआईएस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं?

यह विभागीय समीक्षा है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है वैसे पैन कार्ड आधार कार्ड सभी लिंक हो चुके हैं

future me government HUID TRASFER karne ke liye kah Sakti hai kya ?

वर्तमान परिपेक्ष के वातावरण को देखते हुए संभवत इस तरह के आदेश दिए जा सकते हैं परंतु वर्तमान में इस तरह का अभी कोई प्रावधान नहीं है

kya HUID Trasfer ka system aaega kya . retail se costumer ko?

अभी इस संबंध में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं

will the deadline of old 4 mark hallmarked jewellery extended beyond 1st April 2023?

फिलहाल इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं है तत्कालिक 3 मार्च के जारी सूचना के आधार पर 1 अप्रैल से अनिवार्यता लागू हो जाएगी

अगर स्वतन्त्र कारीगर के पास सोना बिना इश्यू वाउचर के है और कारीगर के पास bis अधिकारी आता हैं तो क्या वो सोना जब्त होगा ।?

यहां पर तीन बातें हैं पहली यदि कारीगर बी आई एस का रजिस्टर्ड लाइसेंसी है तो दूसरी बात क्या वह जॉब वर्क में 20 लाख से ऊपर है और तीसरी बात क्या वह इनकम टैक्स देता है इन परिस्थितियों में यदि कोई अधिकारी आएगा और बगैर वाउचर के उसके पास सोना है पूछने पर यदि वह संतुष्टि पूर्वक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो वह माल जप्त होगा अन्यथा स्वतंत्र कारीगर के पास अधिकारी के जाने का कोई कारण नहीं बनता

मेरा जीएसटी में कंपोजिशन हैमेरा प्रश्न यह है कि20 ग्राम सोना बेचा 15 ग्राम सोना पुराना आयातो क्या मुझे 5 ग्राम सोने के मान लो ₹30000 हुए तो उसी का एक परसेंट देना है या 20 ग्राम का मान लो 1,20,000 हुए तोउसका एक परसेंट देना है?

आपका बिल जितने वजन का बनेगा उसकी कीमत पर 1% आपको कंपोजीशन के आधार पर जीएसटी देना पड़ेगा

अगर कोई दुकानदार कारीगर को बिना इश्यू वाउचर के सोना देता है और दुकानदार अपने लाइसेंस pe huid करवाता है तो क्या कोई प्राब्लम हो सकती है?

यदि कोई दुकानदार बगैर वाउचर के कारीगर माल बनाने को देता है तो उसे अपने खुद के रजिस्ट्रेशन पर एच यू आई डी कराने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी परंतु इस बात की तस्दीक जरूर करना होगी कि उन्होंने आभूषण कहां पर बनवाया है यदि बाहर से बना है तो जॉब वर्क की एंट्री वही में होना चाहिए और यदि बाहर से नहीं बनवाया है स्वयं के पास सैलरी बेस कारीगर से बनवाया है तो कोई भी एंट्री की जरूरत नहीं है बस आपके पास जो आभूषण बनाया है उसकी व्यवस्थित एंट्री होना चाहिए

पुरानी हॉलमार्क ज्वेलरी का क्या करे?

क्या आप अनिवार्य क्षेत्र के हैं यदि अनिवार्य क्षेत्र के हैं और आपका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से कम है या अधिक है तो भी आप पुरानी हाल मार्किंग की ज्वेलरी 1 अप्रैल के बाद से विक्रय नहीं कर सकते यदि आप गैर अनिवार्य क्षेत्र में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं तो आपको पुरानी हाल मार्किंग को नए एच यू आई डी में परिवर्तित करना होगा फिलहाल अभी इस संबंध में यही अपडेट है क्षेत्र में

Below 2 gm and Antique jadau gold jewellery items are not compulsory to do HUID. if Jewellers want to do HUID than they can do HUID but not compulsory to do HUID for B2B Jewellers. is it right???

नियमानुसार तो जड़ाऊ और कुंदन ज्वेलरी अभी मैंडेटरी नहीं हुई है और 2 ग्राम से अंदर की ज्वेलरी भी अनिवार्यता से बाहर है यदि आप अपनी विश्वसनीयता और अपने दुकान की साख के लिए यदि लगवाना चाहते हैं और बायर टू बायर व्यापारी के मन में विश्वसनीयता कायम करना चाहते हैं तो आप यह करवाने के लिए स्वतंत्र हैं बाकी नियमानुसार यह मैंडेटरी नहीं है

hall mark centre refuse to huid at single article demand minimum 10 piece ?

वह सिंगल पीस आर्टिकल पर हॉल मार्किंग करने से मना नहीं कर सकते हैं यदि वह मना कर रहे हैं तो राज्य के भारतीय मानक ब्यूरो ऑफिस में आप उस हॉलमार्क सेंटर की तुरंत शिकायत कर सकतेto 4 article तक minimum charges २००/- लगेंगे और आपके article से २५० mg scrapping करके Fire assay किया जायेगा हैं

क्या बिना GST के व्यापार किया जा सकता है।?

जी हां आप बगैर जीएसटी के भी व्यापार कर सकते हैं लेकिन यदि आप का टर्नओवर 4000000 से ऊपर जाएगा तो आप को रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा

Yadi gst nahi hai to vyapar kaise kar sakte hai?

आप व्यापार कर सकते हैं जब तक आप का टर्नओवर 4000000 तक नहीं होता तब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने से बच सकते हैं यदि आप कंपोजीशन में जाएं तो भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं लेकिन यदि आपके पास जीएसटी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते आप व्यापार कर सकते हैं आपका यह संवैधानिक अधिकार है